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स्कूलों को लेनी होगी सीएलयू,15 दिन में करना होगा आवेदन
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अधिकारियों की बैठक लेते डीसी अजय कुमार। संवाद
- फोटो : Narnol
नारनौल। शहरी नियंत्रित क्षेत्र में चल रहे स्कूलों को नगर एवं ग्राम योजना विभाग से सीएलयू लेनी होगी। ऐसा न करने की सूरत में विभाग कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगा। अधिकारी सुनिश्चित करें कि ऐसे सभी स्कूलों को नोटिस देकर आगे की कार्रवाई शुरू हो। अगर अब भी सीएलयू के लिए आवेदन नहीं करते हैं तो इनके भवन को गिराया जा सकता है। ये निर्देश उपायुक्त अजय कुमार ने मंगलवार को शहरी विकास एवं नियंत्रित क्षेत्र के लिए गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में दिए।
बैठक में डीसी ने कहा कि विभाग के अधिकारी ऐसे सभी स्कूलों पर कार्रवाई करें जो अब तक नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग से सीएलयू लिए बिना चल रहे है। इस संबंध में उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि वे सभी स्कूलों की सूची जिला नगर योजनाकार को उपलब्ध करवाएं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसे स्कूलों में यह सुनिश्चित किया जाए कि वे 15 दिन के अंदर-अंदर सीएलयू के लिए आवेदन करें। अब भी आवेदन नहीं करते हैं तो विभाग इस दौरान कानून के मुताबिक पूरी कार्रवाई करते हुए ऐसे भवनों को गिराने का अभियान चलाए। अब भविष्य में कोई मौका नहीं दिया जाएगा। नियमानुसार प्राइमरी स्कूल के लिए कम से कम एक एकड़, मिडिल के लिए दो एकड़ तथा हाई स्कूल व सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए पांच एकड़ जमीन होनी जरूरी है। इसके लिए सीएलयू लेनी जरूरी होती है। इसके अलावा उन्होंने शेड्यूल रोड पर चल रहे ढाबों को भी बंद करने के निर्देश दिए। बिना सीएलयू के शेड्यूल रोड पर कोई भी ढाबा नहीं चलना चाहिए। इन सभी को तुरंत नोटिस जारी किए जाएं। इस बैठक में एडीसी अभिषेक मीणा, एसडीएम महेंद्रगढ़ विश्राम कुमार मीणा, एसडीएम नारनौल रणबीर सिंह, नगराधीश लक्ष्मीनारायण, डीएसपी नरेंद्र सांगवान, जिला योजनाकार प्रवीण चौहान, एक्सईएन बीएंडआर सज्जन सिंह व जिला शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त शामिल रहे।
ऐसे करें सीएलयू के लिए आवेदन
हरियाणा सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए सभी प्रकार की सेवाएं व योजनाएं ऑनलाइन की हुई हैं। सीएलयू के लिए भी नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की साइट टीसीपीहरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
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ये कागजात लगाने होंगे
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग को सीएलयू के लिए आवेदन करने से पहले सभी आवेदक अपने कागजात को अच्छी तरह से चेक करे। इसके लिए आवेदक को सीएलयू-एक निर्धारित फार्म, पता व ई-मेल संबंधित साइट के कुल क्षेत्रफल का दस रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से स्क्रूटनी फीस, जमीन का सर्वे प्लान, मालिक के नाम जमीन की डीड की कॉपी, जमाबंदी, इंतकाल व हलका पटवारी का सजरा प्लॉन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट व उसकी लागत, धन का स्रोत, अगर कंपनी है तो मेमोरंडम, अगर साइट राष्ट्रीय राजमार्ग पर है तो उसका एनएस अथॉरिटी से तथा अन्य रोड पर है तो बीएंडआर से परमिशन, डीसी द्वारा जारी सर्टिफिकेट लगाना होगा।
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बैठक में डीसी ने कहा कि विभाग के अधिकारी ऐसे सभी स्कूलों पर कार्रवाई करें जो अब तक नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग से सीएलयू लिए बिना चल रहे है। इस संबंध में उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि वे सभी स्कूलों की सूची जिला नगर योजनाकार को उपलब्ध करवाएं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसे स्कूलों में यह सुनिश्चित किया जाए कि वे 15 दिन के अंदर-अंदर सीएलयू के लिए आवेदन करें। अब भी आवेदन नहीं करते हैं तो विभाग इस दौरान कानून के मुताबिक पूरी कार्रवाई करते हुए ऐसे भवनों को गिराने का अभियान चलाए। अब भविष्य में कोई मौका नहीं दिया जाएगा। नियमानुसार प्राइमरी स्कूल के लिए कम से कम एक एकड़, मिडिल के लिए दो एकड़ तथा हाई स्कूल व सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए पांच एकड़ जमीन होनी जरूरी है। इसके लिए सीएलयू लेनी जरूरी होती है। इसके अलावा उन्होंने शेड्यूल रोड पर चल रहे ढाबों को भी बंद करने के निर्देश दिए। बिना सीएलयू के शेड्यूल रोड पर कोई भी ढाबा नहीं चलना चाहिए। इन सभी को तुरंत नोटिस जारी किए जाएं। इस बैठक में एडीसी अभिषेक मीणा, एसडीएम महेंद्रगढ़ विश्राम कुमार मीणा, एसडीएम नारनौल रणबीर सिंह, नगराधीश लक्ष्मीनारायण, डीएसपी नरेंद्र सांगवान, जिला योजनाकार प्रवीण चौहान, एक्सईएन बीएंडआर सज्जन सिंह व जिला शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त शामिल रहे।
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ऐसे करें सीएलयू के लिए आवेदन
हरियाणा सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए सभी प्रकार की सेवाएं व योजनाएं ऑनलाइन की हुई हैं। सीएलयू के लिए भी नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की साइट टीसीपीहरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
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ये कागजात लगाने होंगे
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग को सीएलयू के लिए आवेदन करने से पहले सभी आवेदक अपने कागजात को अच्छी तरह से चेक करे। इसके लिए आवेदक को सीएलयू-एक निर्धारित फार्म, पता व ई-मेल संबंधित साइट के कुल क्षेत्रफल का दस रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से स्क्रूटनी फीस, जमीन का सर्वे प्लान, मालिक के नाम जमीन की डीड की कॉपी, जमाबंदी, इंतकाल व हलका पटवारी का सजरा प्लॉन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट व उसकी लागत, धन का स्रोत, अगर कंपनी है तो मेमोरंडम, अगर साइट राष्ट्रीय राजमार्ग पर है तो उसका एनएस अथॉरिटी से तथा अन्य रोड पर है तो बीएंडआर से परमिशन, डीसी द्वारा जारी सर्टिफिकेट लगाना होगा।