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मतदान के लिए 223 पोलिंग पार्टी गठित, 15 को दूसरी और 20 को फाइनल रिहर्सल

Sat, 12 Oct 2019 09:59 AM IST
रोहतक ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रोहतक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रोहतक Published by: रोहतक ब्यूरो Updated Sat, 12 Oct 2019 09:59 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ani

विधानसभा चुनाव 21 अक्तूबर को होने वाले चुनाव के अंतर्गत 69-महेंद्रगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 223 पोलिंग पार्टियों का गठन किया गया है। विधानसभा क्षेत्र के 191085 मतदाता अपने वोट के जरिए विधायक चुुनेंगे।

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दूसरी रिहर्सल 15 अक्तूबर को पीजी कॉलेज महेंद्रगढ़ के सभागार में प्रात: 9 बजे आयोजित की जाएगी। पोलिंग पार्टियों को निर्धारित समय स्थान पर पहुंचकर रिहर्सल में हिस्सा लेना अनिवार्य है।
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महेंद्रगढ़ विधानसभा के निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम मनीष फौगाट ने बताया कि 15 अक्तूबर को होने वाली रिहर्सल में मतदान का प्रशिक्षण देंगे। पीजी कॉलेज के खेल मैदान में 20 अक्तूबर को सभी पोलिंग पार्टियों को अंतिम रिहर्सल के दौरान चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां दी जाएंगी।
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उसी दिन चुनावी सामग्री एवं ईवीएम देने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया जाएगा। फौगाट ने बताया कि 21 अक्तूबर को मतदान का समय प्रात: 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा।

महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल 223 मतदान केंद्र स्थापित किए गए है। इस विधानसभा क्षेत्र में 191085 मतदाता है। महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न पार्टियों के अलावा निर्दलियों के तौर पर कुल 15 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे है। सभी प्रत्याशियों की ओर से किए जा रहे खर्च की निगरानी की जा रही है। चुनाव ऑब्जर्वर प्रचार अभियान पर भी निगाहें बनाए हुए हैं।

विज्ञापन का प्री -सर्टिफिकेशन कराना होगा
विधानसभा चुनाव-2019 में मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले तक प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करवाने के लिए इन विज्ञापनों का एमसीएमसी (मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी) से प्री-सर्टिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। इसके लिए एमसीएमसी कमेटी गठित की गई है। राजनीतिक पार्टियां व निर्दलीय उम्मीदवार आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करें।

खर्चे का हिसाब रखना होगा
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 व 78 के अनुसार चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल की तिथि से परिणाम की घोषणा की तिथि तक अपने चुनाव खर्च के लेखे का प्रतिदिन रख-रखाव निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार करना जरूरी है। इसके लिए आवश्यक है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार चुनाव संबंधी खर्च उसी बैंक खाते से करें जो विशेष रूप से चुनाव के लिए खुलवाया गया है।

सभी प्रत्याशी अपने खर्च रजिस्टर निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किए गए चुनाव खर्च पर्यवेक्षक व इसके लिए नियुक्त खर्च निगरानी टीम के पास नियमानुसार चेक करवाएं। इस दौरान वे बैंक खाते की स्टेटमेंट तथा खर्च से संबंधित वाउचर आदि साथ लेकर आएं।


रात दस बजे बाद न बजाएं लाउड स्पीकर
राजनीतिक दल या चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी प्रात: 6 से सायं 10 बजे तक उचित ध्वनि नियंत्रण के साथ ही माइक व लाउड स्पीकर का प्रयोग कर सकते हैं। तय समय के अलावा माइक व लाउड स्पीकर व रैली आदि का आयोजन नहीं किया जा सकता है। ऐसा करना कानूनन जुर्म है। प्रत्याशी आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित या प्रचारित न करे। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार हेतु वाहन उपयोग की अनुमति हिसार संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी व उपायुक्त द्वारा दी जाएगी।

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