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Mahendragarh-Narnaul News: लेन ड्राइविंग के नियम की अवहेलना करने पर पुलिस दर्ज करेगी मामला
Wed, 10 Jan 2024 12:17 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
Updated Wed, 10 Jan 2024 12:17 AM IST
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नारनौल। पुलिस अधीक्षक नितिश अग्रवाल ने बताया कि हाईवे पर अधिकतर दुर्घटनाएं गलत लेन में चलने वाले भारी वाहनों की वजह से होती है। पुलिस द्वारा लेन ड्राइविंग के नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की जाएगी। जिला पुलिस हाइवे पर गलत लेन ड्राइविंग करने वाले तथा यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ समय-समय पर विशेष चैकिंग अभियान चलाकर मोटरवाहन अधिनियम के तहत वाहन चालकों के चालान करती है।
उन्होंने कहा कि लेन ड्राइविंग के नियमों को ना मानने की वजह से हादसे हो रहे हैं। मोटर वाहन अधिनियम के तहत भारी वाहनों के हाईवे पर चलने के लिए बाई लेन निर्धारित की गई है। भारी वाहन अपनी लेन छोड़कर दूसरी लेन में चलते हैं जो कि नियमों का उल्लंघन है। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने व वाहनों के सुचारू रूप से आवागमन के लिए मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित गति सीमा, लेन ड्राइविंग व गलत दिशा में वाहन न चलाने की वाहन चालकों से लगातार अपील की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस द्वारा लेन ड्राइविंग के नियम को अवहेलना पाए जाने पर भविष्य में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि लेन ड्राइविंग के नियमों को ना मानने की वजह से हादसे हो रहे हैं। मोटर वाहन अधिनियम के तहत भारी वाहनों के हाईवे पर चलने के लिए बाई लेन निर्धारित की गई है। भारी वाहन अपनी लेन छोड़कर दूसरी लेन में चलते हैं जो कि नियमों का उल्लंघन है। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने व वाहनों के सुचारू रूप से आवागमन के लिए मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित गति सीमा, लेन ड्राइविंग व गलत दिशा में वाहन न चलाने की वाहन चालकों से लगातार अपील की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस द्वारा लेन ड्राइविंग के नियम को अवहेलना पाए जाने पर भविष्य में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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