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लॉकडाउन तोड़ने वालों की हो सकती है गिरफ्तारी
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लॉकडाउन तोड़ने वालों की खैर नहीं है। इसका उल्लंघन करने पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया जाएगा। धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धारा 144 के तहत पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक साथ बाहर नहीं घूम सकते। एसडीएम विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि कारोना वायरस के चलते सरकार के निर्देशानुसार पूरा प्रदेश तीन सप्ताह तक लॉकडाउन रहेगा।
इसका उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 ए, 269ए, 270 या 271 के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। एसडीएम मीणा ने क्षेत्रवासियों से कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करें। उपायुक्त जगदीश शर्मा के दिशा-निर्देशानुसार जिले में तीन सप्ताह तक धारा 144 लागू है और इसे बढ़ाया भी जा सकता है। सरकार एवं स्वास्थ्य सेवाओं का सहयोग करें। एसडीएम ने शहर महेंद्रगढ़ का दौरा करके दुकानदारों, आमजनों, संस्थाओं, विवाह स्थलों के प्रतिनिधियों को सचेत किया कि इस कारोना वायरस का मुकाबला करने एवं इस पर काबू पाने के लिए सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक दूरी बनाने के लिए एक मीटर की परिधि में रहें तथा पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित न हों। शहर एवं गांवों में लोगों को जागरूक करें और किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो तुरंत प्रशासन एवं पुलिस को सूचना दें।
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इसका उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 ए, 269ए, 270 या 271 के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। एसडीएम मीणा ने क्षेत्रवासियों से कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करें। उपायुक्त जगदीश शर्मा के दिशा-निर्देशानुसार जिले में तीन सप्ताह तक धारा 144 लागू है और इसे बढ़ाया भी जा सकता है। सरकार एवं स्वास्थ्य सेवाओं का सहयोग करें। एसडीएम ने शहर महेंद्रगढ़ का दौरा करके दुकानदारों, आमजनों, संस्थाओं, विवाह स्थलों के प्रतिनिधियों को सचेत किया कि इस कारोना वायरस का मुकाबला करने एवं इस पर काबू पाने के लिए सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक दूरी बनाने के लिए एक मीटर की परिधि में रहें तथा पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित न हों। शहर एवं गांवों में लोगों को जागरूक करें और किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो तुरंत प्रशासन एवं पुलिस को सूचना दें।
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