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Mahendragarh-Narnaul News: हत्या के जुर्म में एक और दोषी को आजीवन कारावास
Sun, 21 Jul 2024 01:36 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
Updated Sun, 21 Jul 2024 01:36 AM IST
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नारनौल। जमीन के विवाद के चलते हत्या करने के मामले में एक ओर दोषी को नारनौल अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई व जुर्माना लगाया है।
न्यायालय ने दोषी बसई निवासी रामबीर को धारा 302/149 भारतीय दंड संहिता में उम्र कैद की सजा व 1,00,000 रुपए का जुर्माना, धारा 148 आईपीसी के तहत 3 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5 हजार रुपए जुर्माना, धारा 323/149 आईपीसी के तहत 1 साल कठोर कारावास की सजा और 1 हजार रुपए जुर्माना, धारा 325/149 आईपीसी के तहत 3 साल कठोर कारावास की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 201/149 आईपीसी के तहत 3 साल कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले में चार दोषियों को पहले सजा सुनाई गई थी।
वर्ष 2011 में जमीन के विवाद के चलते नामजद आरोपियों ने शिकायतकर्ता के पिता व भाई की हत्या कर दी थी और अन्य लोगों को चोटें भी मारी थी। बसई निवासी सतीश ने थाना महेंद्रगढ़ में शिकायत दर्ज कराई थी।
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न्यायालय ने दोषी बसई निवासी रामबीर को धारा 302/149 भारतीय दंड संहिता में उम्र कैद की सजा व 1,00,000 रुपए का जुर्माना, धारा 148 आईपीसी के तहत 3 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5 हजार रुपए जुर्माना, धारा 323/149 आईपीसी के तहत 1 साल कठोर कारावास की सजा और 1 हजार रुपए जुर्माना, धारा 325/149 आईपीसी के तहत 3 साल कठोर कारावास की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 201/149 आईपीसी के तहत 3 साल कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले में चार दोषियों को पहले सजा सुनाई गई थी।
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वर्ष 2011 में जमीन के विवाद के चलते नामजद आरोपियों ने शिकायतकर्ता के पिता व भाई की हत्या कर दी थी और अन्य लोगों को चोटें भी मारी थी। बसई निवासी सतीश ने थाना महेंद्रगढ़ में शिकायत दर्ज कराई थी।
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