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Mahendragarh-Narnaul News: हत्या के जुर्म में एक और दोषी को आजीवन कारावास

Sun, 21 Jul 2024 01:36 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल Updated Sun, 21 Jul 2024 01:36 AM IST
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Life imprisonment to another convict for murder
नारनौल। जमीन के विवाद के चलते हत्या करने के मामले में एक ओर दोषी को नारनौल अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई व जुर्माना लगाया है।
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न्यायालय ने दोषी बसई निवासी रामबीर को धारा 302/149 भारतीय दंड संहिता में उम्र कैद की सजा व 1,00,000 रुपए का जुर्माना, धारा 148 आईपीसी के तहत 3 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5 हजार रुपए जुर्माना, धारा 323/149 आईपीसी के तहत 1 साल कठोर कारावास की सजा और 1 हजार रुपए जुर्माना, धारा 325/149 आईपीसी के तहत 3 साल कठोर कारावास की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 201/149 आईपीसी के तहत 3 साल कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले में चार दोषियों को पहले सजा सुनाई गई थी।
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वर्ष 2011 में जमीन के विवाद के चलते नामजद आरोपियों ने शिकायतकर्ता के पिता व भाई की हत्या कर दी थी और अन्य लोगों को चोटें भी मारी थी। बसई निवासी सतीश ने थाना महेंद्रगढ़ में शिकायत दर्ज कराई थी।
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