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डीसी, एडीसी सहित अन्य विभागों पर टैक्स के रूप में लाखों रुपये बकाया

Wed, 16 Feb 2022 11:50 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 16 Feb 2022 11:50 PM IST
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Lakhs of rupees outstanding as tax on other departments including DC, ADC
नगर परिषद नारनौल। - फोटो : Narnol
प्रदेश सरकार शहरी एवं स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से लोगों के पास प्रॉपर्टी टैक्स वसूल रही है लेकिन सरकारी कार्यालयों की ओर से करोड़ों रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। डीसी कार्यालय पर 70 लाख रुपये, एडीसी कार्यालय 47 लाख रुपये, न्यायालय 60 लाख रुपये तथा जिला पंचायत विकास अधिकारी कार्यालय पर 70 लाख रुपये बकाया है। इन चारों कार्यालयों ने पिछले नौ वर्षों से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा। इस वजह से इन पर लगभग 2.5 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है।
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इसके अलावा अनेक सरकारी कार्यालय भी है जिन पर 3 से 5 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। वहीं गैर सरकारी व आवासीय करदाताओं पर प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में 7 करोड़ 74 लाख के करीब राशि बकाया है। नगर परिषद की ओर से उक्त विभागों को नोटिस भी भेजा चुका है उसके बाद भी उपरोक्त कार्यालयों ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया।
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बता दें कि विभागीय आंकड़ों में शहर की 23000 हजार के करीब प्रॉपर्टी है जिनसे नगर परिषद द्वारा टैक्स वसूला जाता है। इनमें सरकारी, गैरसरकारी व आवासीय करदाता शामिल हैं। परिषद का इन करदाताओं पर 10 करोड़ रुपये अटका पड़ा रहा है। 2021-22 में अब तक 25 लाख रुपये ही शहर वासियों ने प्रॉपर्टी कर के रूप में नगर परिषद जमा करवाए है। इन प्रॉपर्टी करदाताओं में अधिक राशि सरकारी विभागों की तरफ अटकी हुई है।
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डिफाल्टरों को भेजे गए नोटिस
नगर परिषद स्थित प्रॉपर्टी टैक्स शाखा कार्यालय के अनुसार अधिक राशि वाले डिफाल्टरों को प्रॉपर्टी कर अदायगी के लिए कई बार नोटिस भेजे गए हैं। नोटिस के बाद कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाया है लेकिन अभी भी अनेक लोग बचे हुए हैं जिन्होंने टैक्स जमा नहीं करवाया है। इन पर करोड़ों रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया चल रहा है। जिनके खिलाफ जल्द ही उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
स्थानीय निकाय विभाग दे रहा टैक्स पर छूट
शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने दस वर्ष तक के प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज पर माफी दी गई है। इसके अलावा मौजूद वर्ष में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को 25 प्रतिशत की छूट दी गई है। हालांकि विभाग द्वारा जारी पत्र अनुसार यह छूट 31 सितंबर 2021-22 तक निर्धारित की गई थी। मगर अब भी यह छूट जारी है इसलिए लोग अभी भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाकर इस छूट का लाभ उठा सकते हैं।

प्रॉपर्टी टैक्स के लिए दोबारा से नोटिस भेजे जाएंगे। अभी चुनावी प्रक्रिया को लेकर कर्मचारी व्यस्त चल रहे हैं। जैसे ही उससे फ्री होंगे, सभी को नोटिस भेजे जाएंगे।
- सुमन लता, ईओ, नगर परिषद।
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