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Mahendragarh-Narnaul News: बच्चों को यौन उत्पीड़न से जुड़े अपराधों से बचाना जरूरी

Thu, 16 Nov 2023 01:51 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 16 Nov 2023 01:51 AM IST
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It is important to protect children from crimes related to sexual harassment
नारनौल। हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य गणेश कुमार व सुमन राणा ने बुधवार को लघु सचिवालय में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेसेंस (पॉक्सो एक्ट) के संबंध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में एएसपी प्रबिना पि भी मौजूद रहीं। हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य गणेश कुमार ने बताया कि पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चों को यौन उत्पीड़न और अश्लीलता से जुड़े अपराधों से बचाना है। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के लोगों को बच्चा माना गया है और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। कहा कि इस कानून के जरिए नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। इस कानून के तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा तय की गई है। इस मौके पर हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य सुमन राणा ने बताया कि बाल अधिकार संरक्षण के तहत बच्चों को फ्री शिक्षा का अधिकार, बच्चों का संरक्षण अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार और बच्चों को बात रखने का अधिकार है। इस अवसर पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी संतोष कुमारी, जिला बाल कल्याण समिति के सदस्य राजेश, चेतन शर्मा व कुमुदिनी, लेबर विभाग से मनेश कुमार, वन स्टॉप सेंटर से वंदना यादव रहे।
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