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पंचायत चुनावों की सुनवाई कोरोना संक्रमण के चलते टली, अब 8 फरवरी को होगी
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हरियाणा में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। पंचायत चुनाव को लेकर 18 जनवरी को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण अब यह सुनवाई 8 फरवरी को होगी।
बता दें कि हरियाणा के पंचायत चुनाव में आरक्षण के प्रावधान के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस मामले में हरियाणा सरकार ने अर्जी दायर करके कह चुकी है कि वह चुनाव करवाने को तैयार है, लिहाजा हाईकोर्ट इसके लिए इजाजत दे। हाईकोर्ट ने सरकार की इस अर्जी पर याचिकाकर्ताओं को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था। 23 फरवरी 2021 को ही पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। चुनाव नहीं होने के कारण गांवों में विकास कार्य ठप्प पड़े हैं, वही इस कारण गांवों में सफाई व्यवस्था चरमरायी हुई है। अटेली खंड में 43 ग्राम पंचायतें आती हैं।
पंचायती राज एक्ट के दूसरे संशोधन के कुछ प्राविधान को हाईकोर्ट में करीब 13 याचिकाएं दायर कर चुनौती दी गई है। पहले कोरोना के कहर के चलते सरकार ने यह चुनाव नहीं करवाने का हाईकोर्ट को आश्वासन दिया था। हरियाणा में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। पंचायत चुनाव को लेकर 18 जनवरी को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, परंतु कोरोना के कारण अब यह सुनवाई 8 फरवरी को होगी। हरियाणा के पंचायत चुनाव में आरक्षण के प्राविधान के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है। बीडीपीओ संदीप शर्मा ने कहा कि जब सरकार चुनाव करवाएगी तब हो जाएंगे, लेकिन गांवों में ग्राम सचिवों को सफाई व्यवस्था व दूसरे कार्यों के लिए जिम्मेदारी दी हुई है।
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बता दें कि हरियाणा के पंचायत चुनाव में आरक्षण के प्रावधान के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस मामले में हरियाणा सरकार ने अर्जी दायर करके कह चुकी है कि वह चुनाव करवाने को तैयार है, लिहाजा हाईकोर्ट इसके लिए इजाजत दे। हाईकोर्ट ने सरकार की इस अर्जी पर याचिकाकर्ताओं को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था। 23 फरवरी 2021 को ही पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। चुनाव नहीं होने के कारण गांवों में विकास कार्य ठप्प पड़े हैं, वही इस कारण गांवों में सफाई व्यवस्था चरमरायी हुई है। अटेली खंड में 43 ग्राम पंचायतें आती हैं।
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पंचायती राज एक्ट के दूसरे संशोधन के कुछ प्राविधान को हाईकोर्ट में करीब 13 याचिकाएं दायर कर चुनौती दी गई है। पहले कोरोना के कहर के चलते सरकार ने यह चुनाव नहीं करवाने का हाईकोर्ट को आश्वासन दिया था। हरियाणा में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। पंचायत चुनाव को लेकर 18 जनवरी को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, परंतु कोरोना के कारण अब यह सुनवाई 8 फरवरी को होगी। हरियाणा के पंचायत चुनाव में आरक्षण के प्राविधान के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है। बीडीपीओ संदीप शर्मा ने कहा कि जब सरकार चुनाव करवाएगी तब हो जाएंगे, लेकिन गांवों में ग्राम सचिवों को सफाई व्यवस्था व दूसरे कार्यों के लिए जिम्मेदारी दी हुई है।
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