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Mahendragarh-Narnaul News: नाबालिग से यौन उत्पीड़न के दोषी को पांच साल की सजा

Tue, 14 May 2024 02:22 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल Updated Tue, 14 May 2024 02:22 AM IST
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Five years imprisonment for sexual assault of minor
नारनौल। नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी को पांच साल कठोर कारावास की सजा व 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा के अदालत ने आदेश दिए हैं। इसके अलावा न्यायालय ने लीगल एड को पीड़िता के परिवार को 1 लाख की सहायता राशि प्रदान करने के आदेश दिए।
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पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न का मामला 13 मई 2024 को केपी सिंह स्पेशल कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉक्सो नारनौल की कोर्ट ने आरोपी विजयपाल को दोषी करार देते हुए 5 साल कठोर कारावास की सजा और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
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23 जुलाई 2023 को नाबालिग पीड़िता के परिजन ने थाना शहर कनीना में मामला दर्ज किया गया था। इसमें नाबालिग पीड़िता के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने के आरोप थे। इस संबंध में थाना शहर कनीना में अविलंब अभियोग पॉक्सो की धाराओं के तहत केस पंजीकृत किया था। इसके बाद नाबालिग के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए व जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर अभियोग में कार्रवाई करते हुए दोषी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था।
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मामले की सुनवाई केपी सिंह स्पेशल कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉक्सो नारनौल की कोर्ट में हुई। न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी भारत भूषण दहिया ने मामले में अभियोजन के पक्ष में प्रभावशाली पैरवी करते हुए न्यायाधीश के सम्मुख दलीलें पेश करते हुए दोषी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और जांच इकाई की उत्कृष्ट पैरवी एवं प्रॉसीक्यूशन द्वारा पेश की गई मजबूत दलीलों से दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती है।
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