फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Father and his two sons get life imprisonment for murdering a woman and injuring her husband

Mahendragarh-Narnaul News: महिला की हत्या व पति को घायल करने में पिता और उसके दो पुत्रों को उम्रकैद

Thu, 20 Aug 2026 02:33 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 20 Aug 2026 02:33 AM IST
विज्ञापन
Father and his two sons get life imprisonment for murdering a woman and injuring her husband
सोनीपत। सरपंच पद के चुनाव में अपनी मर्जी से वोट डालने को लेकर हुए विवाद म महिला की चाकू से हमला कर हत्या करने व पति को घायल करने के मामले में माहरा निवासी सतबीर उसके दो बेटे संजय और विजय को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने एक दोषी पर 80 हजार व दो पर 75-75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
विज्ञापन

गांव माहरा निवासी रामनारायण गांव में टैंट हाउस और परचून की दुकान चलाते थे। उनकी सतबीर उर्फ बीरू से दोस्ती थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार सरपंच पद के चुनाव में सतबीर ने रामनारायण पर उसके कहे अनुसार वोट डालने का दबाव बनाया था। रामनारायण ने अपनी मर्जी से वोट डालने की बात कहते हुए मना कर दिया था। इसको लेकर दोनों में विवाद हो गया था। आरोप है कि 15 जनवरी, 2021 को इसी रंजिश में सतबीर अपने दो पुत्र संजय और विजय के साथ चाकू लेकर रामनारायण के घर पहुंच चाकू से हमला कर दिया था।
विज्ञापन

घटना में रामनारायण घायल हो गए थे। उनकी पत्नी रोशनी (45) की पीजीआई रोहतक में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने हत्या के मामले में तीनों को उम्रकैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माना, घर में घुसने के मामले में पांच-पांच वर्ष की कठोर कैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माना, चाकू से हमले में दो-दो वर्ष तथा मारपीट में एक-एक वर्ष की कठोर कैद सुनाई गई है। धारा 341 के तहत एक-एक माह और धमकी देने में पांच-पांच वर्ष की कठोर कैद की सजा दी गई है। वहीं संजय को शस्त्र अधिनियम में तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना न देने पर 11 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।


बचाव पक्ष ने कम से कम सजा मांगी थी
सजा पर बहस के दौरान तीनों दोषियों की ओर से अदालत से नरमी बरतने की मांग की गई। संजय और विजय ने खुद को पूर्व दोषी नहीं होने तथा परिवार में छोटे बच्चों की जिम्मेदारी होने की बात कही। सतबीर ने अपनी अधिक उम्र, पत्नी की मृत्यु और बीमारी का हवाला देकर राहत की मांग की। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने भी कहा कि तीनों अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य हैं। वहीं अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए किसी प्रकार की नरमी नहीं बरतने की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed