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Mahendragarh-Narnaul News: कर नहीं चुकाया तो होगी कुर्की, 50 बड़े बकायादारों को अंतिम नोटिस
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फोटो नंबर-19नारनौल नगर परिषद कार्यालय।
नारनौल। नगर परिषद ने संपत्ति कर जमा नहीं कराने वाले बड़े बकायादारों पर कार्रवाई तेज कर दी है। परिषद ने करीब 50 बकायादारों को अंतिम नोटिस जारी किए हैं। इन पर कुल करीब 3 से 4 करोड़ रुपये का संपत्ति कर बकाया है। इनमें 5 लाख से 25 लाख रुपये तक के बकायादार शामिल हैं।
बकायादारों में करीब 15 सरकारी विभागों के अलावा निजी स्कूल और अन्य संस्थान भी शामिल हैं। परिषद के सुपरिंटेंडेंट राकेश कुमार ने बताया कि नोटिस में बकाया राशि सात दिन के भीतर जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। समय पर भुगतान नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नगर परिषद ने बकायादारों को राहत देने के लिए ब्याज में 75 प्रतिशत तक की छूट का अवसर भी दिया है। यह छूट 31 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। संपत्ति कर ऑनलाइन भी जमा कराया जा सकता है।
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परिषद ने चेतावनी दी है कि नोटिस के बाद भी बकाया जमा नहीं कराने पर हरियाणा नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें चल-अचल संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई भी शामिल है।
कार्रवाई शुरू होने के बाद बड़े बकायादारों में हलचल बढ़ गई है। अब नजर इस बात पर है कि 31 अगस्त तक कितने लोग ब्याज छूट का लाभ उठाकर बकाया जमा कराते हैं।
वर्जन:
नगर परिषद द्वारा करीब 50 प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों को नोटिस दिया गया है। अगर निर्धारित समय में टैक्स जमा नहीं करवाया गया तो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। -जोगेंद्र सिंह कालीरामणा, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद, नारनौल
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बकायादारों में करीब 15 सरकारी विभागों के अलावा निजी स्कूल और अन्य संस्थान भी शामिल हैं। परिषद के सुपरिंटेंडेंट राकेश कुमार ने बताया कि नोटिस में बकाया राशि सात दिन के भीतर जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। समय पर भुगतान नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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नगर परिषद ने बकायादारों को राहत देने के लिए ब्याज में 75 प्रतिशत तक की छूट का अवसर भी दिया है। यह छूट 31 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। संपत्ति कर ऑनलाइन भी जमा कराया जा सकता है।
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परिषद ने चेतावनी दी है कि नोटिस के बाद भी बकाया जमा नहीं कराने पर हरियाणा नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें चल-अचल संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई भी शामिल है।
कार्रवाई शुरू होने के बाद बड़े बकायादारों में हलचल बढ़ गई है। अब नजर इस बात पर है कि 31 अगस्त तक कितने लोग ब्याज छूट का लाभ उठाकर बकाया जमा कराते हैं।
वर्जन:
नगर परिषद द्वारा करीब 50 प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों को नोटिस दिया गया है। अगर निर्धारित समय में टैक्स जमा नहीं करवाया गया तो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। -जोगेंद्र सिंह कालीरामणा, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद, नारनौल