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राजेंद्र उर्फ राजू काणा रिवाल्वर सहित गिरफ्तार

Sun, 20 Aug 2017 12:40 AM IST
Updated Sun, 20 Aug 2017 12:40 AM IST
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राजेंद्र उर्फ राजू काणा रिवाल्वर सहित गिरफ्तार
राजेंद्र उर्फ राजू काणा रिवाल्वर सहित गिरफ्तार
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अमर उजाला ब्यूरो
नारनौल। सीआईए पुलिस नारनौल ने शुक्रवार शाम को गांव मंढाना के नजदीक पुलिस नाके से वांछित अपराधी राजेंद्र उर्फ राजू काणा निवासी सुराणा को रिवॉल्वर सहित गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ हत्या और हत्या की कोशिश सहित अनेक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने शनिवार आरोपी को सीजेएम अमित गर्ग की अदालत में पेश किया। वहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नसीबपुर जेल भेज दिया गया।
सीआईए पुलिस प्रभारी इंस्पेक्टर साधूराम के अनुसार राजेंद्र उर्फ राजू काणा कई मुकदमों में वांछित है। उसकी पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। आरोपी को कई मुकदमों में नारनौल कोर्ट भी अपराधी घोषित कर चुकी है। आरोपी राजेंद्र उर्फ राजू और इसके अन्य साथी सात जून को मिर्जापुर बाछौद निवासी कृष्ण पुत्र सुभाष चंद बाछोद को गाड़ी में उठा ले गए। इसके बाद उसे पीटकर छापड़ा गांव की नहर के पास फेंक दिया था। पीड़ित की शिकायत पर सदर थाना पुलिस नारनौल में 7-8 आरोपियों के खिलाफ अपहरण और हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया था। इनमें से चार आरोपी लादेन निवासी शोभापुर, मुन्ना निवासी निहालपुरा, धीरेंद्र ठेकेदार निवासी नीरपुर और धोलिया निवासी पटिकरा को पुलिस िपहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें से आरोपी मुन्ना को जमानत पर छोड़ दिया गया है। इस मामले में आरोपी राजेंद्र उर्फ राजू काणा कई दिन से फरार था।
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शुक्रवार शाम को सूचना मिलने पर सीआईए पुलिस मंढाणा पुलिस नाका के पास पहुंची। इसी दौरान करीब शाम सात बजे बाइक पर आरोपी बहरोड की तरफ से आता दिखाई दिया। उसे पुलिस ने पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से एक रिवाल्वर और तीन राउंड बरामद किए। दूसरी रिवाल्वर ठेका सुराना से बरामद की।
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इन मुकदमों में थी तलाश
आरोपी राजेंद्र उर्फ राजू काणा के खिलाफ दो महीने पहले गांव पटीकरा निवासी मनपाल और गांव शोभापुर के पिरथी नंबरदार के लड़के बिल्लू के साथ मारपीट करने का मामला दर्ज था। वर्ष 2014 फरवरी में शक्ति गुर्जर निवासी खेरोली की अपने साथी चिकू उर्फ सुरेंद्र निवासी मोहनपुर के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। इस मुकदमे में राजेंद्र नारनौल कोर्ट से जमानत पर था। वह इसी वर्ष नारनौल कोर्ट में तारीख पर पेश न होकर फरार हो गया था। पिछले वर्ष जून में सुरेंद्र उर्फ पटवा निवासी धनोंदा से पांच लाख रुपये की फिरौती मांगने और मारपीट करने का मुकदमा आरोपी के खिलाफ थाना अटेली में दर्ज है। इस मामले में भी आरोपी कोर्ट से जमानत होने पर दोबारा कोर्ट में पेश नहीं हुआ।
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