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Narnaul: दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा, दस हजार रुपये का लगाया जुर्माना
Sat, 26 Nov 2022 04:48 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, नारनौल (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, नारनौल (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Sat, 26 Nov 2022 04:48 PM IST
सार
दो साल पहले आरोपी ने घर के अंदर घुसकर महिला से दुष्कर्म किया था। उप जिला न्यायवादी वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि पीड़िता ने नारनौल थाना में पुलिस में शिकायत दी थी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
हरियाणा के नारनौल में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज सुधीर जीवन की अदालत ने लगभग 2 वर्ष पुराने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दस साल की सजा तथा दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उप जिला न्यायवादी वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि पीड़िता ने नारनौल थाना में पुलिस में शिकायत दी थी।
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शिकायत में आरोप लगाया कि 15 सितंबर 2020 को वे अपने बच्चों के साथ सोई हुई थी । शीशराम ने उसके घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि इसी मामले में अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी शीशराम पुत्र माडुराम को आईपीसी की धारा 376 में 10 साल की सजा और 10 हजार जुर्माना लगाया है।
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जुर्माना न अदा करने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा तथा आईपीसी की धारा 451 में 2 साल की सजा व 2 हजार जुर्माना किया है। जुर्माना न अदा करने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
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