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अटेली के 5 वार्डों में होंगे उपचुनाव
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हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त ने नगर पालिका अटेली के पांच वार्डों में उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस उपचुनाव के लिए 27 अगस्त से 2 सितंबर के बीच नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। उपचुनाव 12 सितंबर को होंगे।
डीसी अजय कुमार ने बताया कि अटेली नगर पालिका के 5 वार्डों के लिए उपचुनाव होंगे। उपचुनाव के लिए 27 अगस्त से 2 सितंबर के बीच नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। 29 और 30 अगस्त को राजपत्रित अवकाश होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। बाकी दिन 11 से 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अटेली नगर पालिका में वार्ड संख्या 3, 4, 7, 8 और 9 के लिए उपचुनाव कराने के लिए चुनाव कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है। 3 सितंबर 2021 (शुक्रवार) दोपहर 11.30 बजे के बाद नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 4 सितंबर निर्धारित की गई है। इसी दिन चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। साथ ही मतदाता केंद्रों की सूची भी चस्पा कर दी जाएगी। उपचुनाव 12 सितंबर 2021 (रविवार) सुबह 8 से सायं 4.30 बजे के बीच होंगे। सभी मतदान केंद्रों में मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद परिणाम जारी किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि चुनाव गतिविधियों में शामिल और वोट डालने के लिए आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को फेस मास्क पहनना होगा। जिन मतदाताओं के पास मास्क नहीं है, उन्हें मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग मतदान केंद्र के प्रवेश बिंदु पर की जाएगी। मतदान केंद्र पर सैनिटाइजर, साबुन और पानी उपलब्ध कराया जाएगा। क्वारंटाइन किए गए कोविड-19 रोगियों को स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में मतदान के दिन के अंतिम घंटे में मतदान केंद्रों पर मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा तय की गई है। सदस्य के चुनाव के लिए 2 लाख 25 हजार रुपये की सीमा तय की गई है।
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डीसी अजय कुमार ने बताया कि अटेली नगर पालिका के 5 वार्डों के लिए उपचुनाव होंगे। उपचुनाव के लिए 27 अगस्त से 2 सितंबर के बीच नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। 29 और 30 अगस्त को राजपत्रित अवकाश होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। बाकी दिन 11 से 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अटेली नगर पालिका में वार्ड संख्या 3, 4, 7, 8 और 9 के लिए उपचुनाव कराने के लिए चुनाव कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है। 3 सितंबर 2021 (शुक्रवार) दोपहर 11.30 बजे के बाद नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 4 सितंबर निर्धारित की गई है। इसी दिन चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। साथ ही मतदाता केंद्रों की सूची भी चस्पा कर दी जाएगी। उपचुनाव 12 सितंबर 2021 (रविवार) सुबह 8 से सायं 4.30 बजे के बीच होंगे। सभी मतदान केंद्रों में मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद परिणाम जारी किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि चुनाव गतिविधियों में शामिल और वोट डालने के लिए आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को फेस मास्क पहनना होगा। जिन मतदाताओं के पास मास्क नहीं है, उन्हें मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग मतदान केंद्र के प्रवेश बिंदु पर की जाएगी। मतदान केंद्र पर सैनिटाइजर, साबुन और पानी उपलब्ध कराया जाएगा। क्वारंटाइन किए गए कोविड-19 रोगियों को स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में मतदान के दिन के अंतिम घंटे में मतदान केंद्रों पर मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा तय की गई है। सदस्य के चुनाव के लिए 2 लाख 25 हजार रुपये की सीमा तय की गई है।
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