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चिराग स्कीम के तहत आवेदन 8 जुलाई तक

Wed, 06 Jul 2022 12:00 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 06 Jul 2022 12:00 AM IST
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Application under Chirag scheme till 8th July
नारनौल। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग चिराग स्कीम के तहत मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों में दाखिला दिलाएगा। इस योजना के तहत कक्षा दूसरी से 12वीं तक के विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा। इस योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया एक जुलाई से शुरू हो चुकी है। जिसकी अंतिम तिथि 8 जुलाई है। योजना का लाभ लेने के लिए अब अभिभावकों के पास तीन दिन का समय बचा हुआ है।
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एक लाख 80 हजार रुपये से कम हो आमदनी
इस योजना के तहत मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में उन विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा जोकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं। जिनके अभिभावकों की आय एक लाख 80 हजार रुपये एवं इससे कम होगी। आय, परिवार पहचान पत्र की वार्षिक सत्यापित आय से मान्य होगी। यह योजना सिर्फ राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दाखिला देने के लिए है।
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खंड के स्कूल में ही करना होगा आवेदन
चिराग स्कीम के तहत छात्र दाखिले हेतु केवल उसके वर्तमान खंड, जिसमें वह पढ़ रहा है। उसी खंड के मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में उपलब्ध सीटों पर दाखिले के लिए पात्र होंगे। खंड में वे एक से अधिक विद्यालयों में भी दाखिले के लिए आवेदन कर सकता है। दाखिले के लिए निजी स्कूलों की कक्षानुसार घोषित सीटों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर दर्शाया गया है। जिस मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय को अभिभावक, छात्र द्वारा दाखिले के लिए आवेदन पत्र दिया जाएगा वह विद्यालय अभिभावक व छात्र को रसीद अवश्य देगा।
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अभिभावकों की उपस्थिति में निकाला जाएगा ड्रॉ
जिन विद्यालयों में सीटों से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में 11 जुलाई को अभिभावकों की उपस्थिति में ड्रॉ निकाला जाएगा। इसके बाद निजी विद्यालयों में 12 जुलाई से 21 जुलाई तक दाखिले की प्रक्रिया चलेगी। ड्रॉ के बाद मुख्य सूची में सफल छात्रों द्वारा निर्धारित तिथि तक दाखिला न लेने पर उनकी रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची के छात्रों को दाखिला दिया जाएगा। जिसकी प्रक्रिया 22 जुलाई से 27 जुलाई तक चलेगी।
चिराग स्कीम के लिए जरूरी हिदायतें
- सफल छात्र का पिछले सरकारी विद्यालय से स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट लिया जाना अनिवार्य है।
- दाखिले के लिए बच्चे का परिवार पहचान पत्र का होना जरूरी है।
- फीस प्रतिपूर्ति राशि के लिए वही मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय पात्र होंगे जिनके द्वारा फार्म-6 में अपने विद्यालय की फीस राशि पोर्टल पर दर्शायी गई होगी।
- विद्यालयों द्वारा दाखिल होने वाले छात्रों का डाटा पोर्टल पर दाखिले की तिथि से दो दिन के अंदर-अंदर ही अपडेट किया जाना अनिवार्य होगा।
- विद्यालयों द्वारा दाखिल होने वाले छात्रों की सूचना निदेशक सेकेंडरी शिक्षा व निदेशक मौलिक शिक्षा विभाग को दाखिले की तिथि से एक सप्ताह के अंदर-अंदर भेजनी होगी।

जिला शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के बच्चों को मान्यता प्राप्त विद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा चिराग स्कीम लाई गई है। जिसके तहत दूसरी से 12वीं कक्षा तक में दाखिले होंगे। यह स्कीम सिर्फ राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए होगी।
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