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Mahendragarh-Narnaul News: गैंगस्टर कुलदीप यादव पर अपहरण और फिरौती के आरोप निकले झूठे
Thu, 23 Mar 2023 12:21 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
Updated Thu, 23 Mar 2023 12:21 AM IST
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नारनौल। महेंद्रगढ़ में गैंगस्टर कुलदीप यादव उर्फ डॉक्टर पर राजस्थान के एक अधिवक्ता द्वारा दर्ज करवाया गया अपहरण व फिरौती का मामला पुलिस जांच में झूठा पाया गया। जिसके बाद न्यायालय ने गैंगस्टर व अन्य को जमानत दे दी है। वहीं अब गैंगस्टर कुलदीप यादव व पूर्व सरपंच विष्णु डाबड़ ने एसपी को शिकायत देकर वकील के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है।
बता दें कि 17 मार्च को शहर थाना महेंद्रगढ़ में राजस्थान के वकील वासुदेव ने शिकायत देकर आरोप लगाया था 17 मार्च को जब वह बस का इंतजार कर रहा था तो विष्णु सरपंच, महंत रामदास, मनोज कुमार, अभय चितौसा, राजेश व कालू आदि ने उसे जबरन गाड़ी में बैठाकर गैंगस्टर डॉक्टर कुलदीप के घर ले गए और उससे 18 लाख रुपये की फिरौती मांगी। वहीं कोरे कागजात पर पर हस्ताक्षर कराए। इसके बाद पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डॉक्टर कुलदीप, विष्णु सरपंच व महंत रामदास को हिरासत में ले लिया।
वहीं 18 मार्च को न्यायालय से डॉक्टर कुलदीप व विष्णु सरपंच का दो दिन का पुलिस रिमांड लिया गया। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि शिकायतकर्ता स्वयं अपने साथी के साथ डॉक्टर कुलदीप के घर गया था। न तो उससे फिरौती मांगी गई और न ही हथियार दिखाकर धमकाया गया। पुलिस ने रिमांड खत्म होने पर न्यायालय को तथ्यों से अवगत करवाया व अपहरण और फिरौती मांगने के आरोप गलत साबित होने की जानकारी दी। इस पर कोर्ट ने डॉक्टर कुलदीप, विष्णु सरपंच व महंत रामदास को जमानत पर रिहा कर दिया।
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बता दें कि 17 मार्च को शहर थाना महेंद्रगढ़ में राजस्थान के वकील वासुदेव ने शिकायत देकर आरोप लगाया था 17 मार्च को जब वह बस का इंतजार कर रहा था तो विष्णु सरपंच, महंत रामदास, मनोज कुमार, अभय चितौसा, राजेश व कालू आदि ने उसे जबरन गाड़ी में बैठाकर गैंगस्टर डॉक्टर कुलदीप के घर ले गए और उससे 18 लाख रुपये की फिरौती मांगी। वहीं कोरे कागजात पर पर हस्ताक्षर कराए। इसके बाद पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डॉक्टर कुलदीप, विष्णु सरपंच व महंत रामदास को हिरासत में ले लिया।
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वहीं 18 मार्च को न्यायालय से डॉक्टर कुलदीप व विष्णु सरपंच का दो दिन का पुलिस रिमांड लिया गया। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि शिकायतकर्ता स्वयं अपने साथी के साथ डॉक्टर कुलदीप के घर गया था। न तो उससे फिरौती मांगी गई और न ही हथियार दिखाकर धमकाया गया। पुलिस ने रिमांड खत्म होने पर न्यायालय को तथ्यों से अवगत करवाया व अपहरण और फिरौती मांगने के आरोप गलत साबित होने की जानकारी दी। इस पर कोर्ट ने डॉक्टर कुलदीप, विष्णु सरपंच व महंत रामदास को जमानत पर रिहा कर दिया।
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