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यातायात नियमों का पालन ना करके हम अपनी व दूसरों की जान को खतरे में डाल देते हैं-एडीसी
Updated Wed, 08 Aug 2018 12:54 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
नारनौल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से नागरिकों को सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाने के लिए शुरू किया गया साप्ताहिक एक जीवन सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का मंगलवार को सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल नसीबर में समापन हो गया।
कार्यक्रम में अतिरिक्त उपायुक्त महावीर प्रसाद मुख्यातिथि के तौर पर मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विवेक यादव भी मौजूद थे। एडीसी ने कहा कि सड़क पर चलते समय नियमों का पालन न करके हम अपनी व दूसरों की जान को खतरे में डाल देते हैं।
सीजेएम ने बताया कि आम आदमी सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति की मदद करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें पुलिस स्टेशन और कोर्ट में गवाही देने के लिए जाना पड़ता है। पुलिस भी उन्हें बार-बार थाने में बुलाकर कागजी कार्रवाई के नाम पर परेशान करती है। इन्हीं कारणों से उच्चतम न्यायालय ने मोटर वाहन दुर्घटना से पीड़ित की मदद करने वालों की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश दिए हैं। जिसके अनुसार पुलिस या डॉक्टर सड़क दुर्घटना के पीड़ित की मदद करने वाले से तरह-तरह की पूछताछ नहीं करेंगे और न ही उस व्यक्ति से उसका नाम पता पूछेंगे।
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इस अवसर पर विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। टेकचंद यादव ने यातायात नियमों के बारे में विद्यार्थियों को विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर प्रिंसिपल शिवराज सिंह, एडवोकेट गिरीबाला यादव, प्रवीण कुमार, संजय कुमार, बलदेव सिंह चहल, नरेश गोगिया, सहायक आरटीओ सविंद्र, राजेश व मनमथ गोस्वामी के अलावा अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे।
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नारनौल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से नागरिकों को सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाने के लिए शुरू किया गया साप्ताहिक एक जीवन सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का मंगलवार को सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल नसीबर में समापन हो गया।
कार्यक्रम में अतिरिक्त उपायुक्त महावीर प्रसाद मुख्यातिथि के तौर पर मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विवेक यादव भी मौजूद थे। एडीसी ने कहा कि सड़क पर चलते समय नियमों का पालन न करके हम अपनी व दूसरों की जान को खतरे में डाल देते हैं।
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सीजेएम ने बताया कि आम आदमी सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति की मदद करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें पुलिस स्टेशन और कोर्ट में गवाही देने के लिए जाना पड़ता है। पुलिस भी उन्हें बार-बार थाने में बुलाकर कागजी कार्रवाई के नाम पर परेशान करती है। इन्हीं कारणों से उच्चतम न्यायालय ने मोटर वाहन दुर्घटना से पीड़ित की मदद करने वालों की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश दिए हैं। जिसके अनुसार पुलिस या डॉक्टर सड़क दुर्घटना के पीड़ित की मदद करने वाले से तरह-तरह की पूछताछ नहीं करेंगे और न ही उस व्यक्ति से उसका नाम पता पूछेंगे।
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इस अवसर पर विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। टेकचंद यादव ने यातायात नियमों के बारे में विद्यार्थियों को विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर प्रिंसिपल शिवराज सिंह, एडवोकेट गिरीबाला यादव, प्रवीण कुमार, संजय कुमार, बलदेव सिंह चहल, नरेश गोगिया, सहायक आरटीओ सविंद्र, राजेश व मनमथ गोस्वामी के अलावा अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे।