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Kurukshetra News: वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर डाल सकते हैं वोट
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र। लोकतंत्र की सबसे अहम कड़ी मतदाता हैं, इसलिए अभी भी यदि किसी नागरिक का वोटर कार्ड नहीं बना है तो वह तुरंत अपना वोटर कार्ड बनवाएं ताकि चुनावों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। पात्र व्यक्ति संबंधित बीएलओ, निर्वाचन पंजीयन अधिकारी, सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी के पास फार्म-छह भरकर 26 अप्रैल तक अपना वोट बनवा सकते हैं। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने दी है।
उन्होंने कहा है कि केवल वही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र (एपिक) नहीं है तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी अपना वोट डाल सकता है। यदि मतदाता के पास पुराना एपिक कार्ड है तो भी वह वोट डाल सकता है, बशर्तें कि उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है तथा वह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र दिखाता है तो उसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा। कोई भी मतदाता केवल तभी वोट डाल सकता है जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो।
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कुरुक्षेत्र। लोकतंत्र की सबसे अहम कड़ी मतदाता हैं, इसलिए अभी भी यदि किसी नागरिक का वोटर कार्ड नहीं बना है तो वह तुरंत अपना वोटर कार्ड बनवाएं ताकि चुनावों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। पात्र व्यक्ति संबंधित बीएलओ, निर्वाचन पंजीयन अधिकारी, सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी के पास फार्म-छह भरकर 26 अप्रैल तक अपना वोट बनवा सकते हैं। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने दी है।
उन्होंने कहा है कि केवल वही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र (एपिक) नहीं है तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी अपना वोट डाल सकता है। यदि मतदाता के पास पुराना एपिक कार्ड है तो भी वह वोट डाल सकता है, बशर्तें कि उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है तथा वह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र दिखाता है तो उसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा। कोई भी मतदाता केवल तभी वोट डाल सकता है जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो।
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