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कोरोना से दो की मौत, 112 नए केस आए
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रविवार को गांव गिरधारपुर वासी 53 वर्षीय किसान समेत दो कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने चंडीगढ़ पीजीआई में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। कुरुक्षेत्र में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 145 तक पहुंच गया है, जबकि इनमें से नौ मौत मार्च माह में हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रविवार को 25 विद्यार्थियों सहित 112 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। उधर, स्वास्थ्य विभाग ने उपायुक्त के आदेशानुसार 30 मार्च से 16 अप्रैल से ग्राउंड लेवल पर सैंपलिंग और टेस्टिंग करने की प्लानिंग तैयार कर ली है, ताकि कोरोना को कंट्रोल किया जा सके। साथ ही जिला प्रशासन व पुलिस विभाग द्वारा घर से बिना मास्क बाहर घूम रहे लोगों का चालान किया जा रहा है। जिला सिविल सर्जन डॉ. सुखबीर सिंह ने कहा कि मार्च माह के शुरुआती दिनों से कोरोना बेकाबू होने लगा है। इन दिनों कोरोना वायरस की चपेट में विद्यार्थी आ रहे हैं। 73 मरीजों को ठीक होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है, लेकिन इसके साथ-साथ कोरोना से संक्रमित 112 नए केस सामने आए हैं। अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10 हजार 883 तक पहुंच गया है। फिलहाल कुरुक्षेत्र में कोरोना वायरस के 911 एक्टिव केस है। बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2 लाख 50 हजार 782 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 2 लाख 38 हजार 898 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गिरधारपुर वासी 53 वर्षीय किसान 25 मार्च को कोरोना पॉजिटिव मिला था, जिससे तबीयत बिगड़ने पर तत्काल पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया था। वहीं सेक्टर 4 वासी 63 वर्षीय व्यक्ति 13 मार्च को कोरोना पॉजिटिव मिला था, जिसे उपचार के लिए एलएनजेपी अस्पताल लाया गया, लेकिन यहां तबीयत बिगड़ने पर उसी दिन पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया था। यहां इन दोनों की उपचार के दौरान मौत हो गई। बाक्स
जिले में 86 स्थानों पर कंटेनमेंट जोन बनाने के दिए आदेश, 16 को किया डी-नोटिफाई कोरोना संक्रमित मरीज मिलने पर गांव किशनगढ़, खेड़ी मारकंडा, शादीपुर लाडवा, बीड़ मथाना, लुखी, मिर्जापुर, कंवारखेड़ी, आलमपुर, सेक्टर-2, 3, 4, 5, 7, 13, 30, थानेसर वार्ड-2, 4, 5, 6, 7, 8, बजीदपुर, खैरा, कमोदा, ज्योतिसर सहित 86 स्थानों को जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन बनाने के आदेश दिए हैं। प्रशासन की ओर से इन संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट व बफर जोन में शामिल करते हुए सैनिटाइज किया जाए। उधर, स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी के अनुसार जिले के अमीन, भैंसी माजरा, खेड़ी मारकंडा, सेक्टर-5, 7, 8, 13, थानेसर वार्ड-8, गादली, ईशरगढ़ सहित अन्य क्षेत्रों में बने 16 कंटेनमेंट व बफर जोन क्षेत्र से निजात दी गई है।
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जिला सिविल सर्जन डॉ. सुखबीर सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को रोकना होगा। इसके लिए अब स्कूलों पर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में अब अधिकतर पॉजिटिव केस स्कूली विद्यार्थियों के आ रहे है। इसलिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विद्यार्थियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पुख्ता प्रबंध करने होंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्कूलों का औचक निरीक्षण करें और स्कूलों में कोविड-19 की गाइडलाइन की सख्ती से पालना करनी होगी। सभी स्कूलों के प्रवेश द्वार पर बच्चों को मास्क लगाना सुनिश्चित किया जाए, थर्मल स्कैनिंग की जाए, सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए और सामाजिक दूरियों जैसे नियमों की पालना करवाई जाए। कहा कि स्वास्थ्य विभाग स्कूलों से अधिक से अधिक सैंपल एकत्रित करेगा, ताकि कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसों पर लगाम लगाई जा सके।
उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए कुरुक्षेत्र जिले में घरों से बाहर निकलने पर और सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए मुंह पर मास्क लगाना जरूरी है। बाजार, अस्पताल, कार्यालय व सार्वजनिक स्थान पर मास्क न पहनने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। निजी व सरकारी वाहन चलाते समय भी मास्क पहनना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है और पुलिस को गिरफ्तार करने के अधिकार भी दिए गए है। पुलिस विभाग मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों के चालान करना सुनिश्चित करेंगे। कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी बिना मास्क के घूमता पाया गया तो हर बार नियम तोड़ने पर 500 रुपये का जुर्माना करने का प्रावधान भी है।
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स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गिरधारपुर वासी 53 वर्षीय किसान 25 मार्च को कोरोना पॉजिटिव मिला था, जिससे तबीयत बिगड़ने पर तत्काल पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया था। वहीं सेक्टर 4 वासी 63 वर्षीय व्यक्ति 13 मार्च को कोरोना पॉजिटिव मिला था, जिसे उपचार के लिए एलएनजेपी अस्पताल लाया गया, लेकिन यहां तबीयत बिगड़ने पर उसी दिन पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया था। यहां इन दोनों की उपचार के दौरान मौत हो गई। बाक्स
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जिले में 86 स्थानों पर कंटेनमेंट जोन बनाने के दिए आदेश, 16 को किया डी-नोटिफाई कोरोना संक्रमित मरीज मिलने पर गांव किशनगढ़, खेड़ी मारकंडा, शादीपुर लाडवा, बीड़ मथाना, लुखी, मिर्जापुर, कंवारखेड़ी, आलमपुर, सेक्टर-2, 3, 4, 5, 7, 13, 30, थानेसर वार्ड-2, 4, 5, 6, 7, 8, बजीदपुर, खैरा, कमोदा, ज्योतिसर सहित 86 स्थानों को जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन बनाने के आदेश दिए हैं। प्रशासन की ओर से इन संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट व बफर जोन में शामिल करते हुए सैनिटाइज किया जाए। उधर, स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी के अनुसार जिले के अमीन, भैंसी माजरा, खेड़ी मारकंडा, सेक्टर-5, 7, 8, 13, थानेसर वार्ड-8, गादली, ईशरगढ़ सहित अन्य क्षेत्रों में बने 16 कंटेनमेंट व बफर जोन क्षेत्र से निजात दी गई है।
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जिला सिविल सर्जन डॉ. सुखबीर सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को रोकना होगा। इसके लिए अब स्कूलों पर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में अब अधिकतर पॉजिटिव केस स्कूली विद्यार्थियों के आ रहे है। इसलिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विद्यार्थियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पुख्ता प्रबंध करने होंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्कूलों का औचक निरीक्षण करें और स्कूलों में कोविड-19 की गाइडलाइन की सख्ती से पालना करनी होगी। सभी स्कूलों के प्रवेश द्वार पर बच्चों को मास्क लगाना सुनिश्चित किया जाए, थर्मल स्कैनिंग की जाए, सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए और सामाजिक दूरियों जैसे नियमों की पालना करवाई जाए। कहा कि स्वास्थ्य विभाग स्कूलों से अधिक से अधिक सैंपल एकत्रित करेगा, ताकि कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसों पर लगाम लगाई जा सके।
उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए कुरुक्षेत्र जिले में घरों से बाहर निकलने पर और सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए मुंह पर मास्क लगाना जरूरी है। बाजार, अस्पताल, कार्यालय व सार्वजनिक स्थान पर मास्क न पहनने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। निजी व सरकारी वाहन चलाते समय भी मास्क पहनना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है और पुलिस को गिरफ्तार करने के अधिकार भी दिए गए है। पुलिस विभाग मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों के चालान करना सुनिश्चित करेंगे। कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी बिना मास्क के घूमता पाया गया तो हर बार नियम तोड़ने पर 500 रुपये का जुर्माना करने का प्रावधान भी है।