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Kurukshetra News: नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी ट्यूशन टीचर को 20 साल कठोर कैद

Fri, 07 Jun 2024 04:47 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र Updated Fri, 07 Jun 2024 04:47 AM IST
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Tuition teacher found guilty of raping a minor student gets 20 years rigorous imprisonment
कुरुक्षेत्र। गत वर्ष नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी ट्यूशन टीचर को अदालत ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी टीचर आकाश मेहता निवासी पिहोवा पर अदालत ने 1.12 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी नशीला पदार्थ खिलाकर छात्रा से दुष्कर्म करता था।
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थाना शहर पिहोवा में 24 फरवरी 2023 दर्ज शिकायत में व्यक्ति ने बताया था कि उसके बेटा और बेटी पिहोवा निवासी आकाश मेहता से 10 वीं और आठवीं की ट्यूशन लेते थे। कुछ समय बाद उसने अपने बच्चों को ट्यूशन से हटा लिया था। उसके बेटे ने उसे बताया था कि आकाश मेहता उनको पढ़ाने के दौरान नशीला पदार्थ खिलाता था। आरोपी ने कई बार बेटी के साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी आकाश मेहता को गिरफ्तार किया था। उप जिला न्यायवादी प्रदीप मलिक ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी आकाश मेहता को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास व 1.12 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त कठोर सजा भुगतनी होगी।
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