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Kurukshetra News: हथियार के बल पर लूट के तीन दोषियों को 10-10 साल कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 27 Mar 2025 01:00 AM IST
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Three accused of armed robbery sentenced to 10 years imprisonment each
कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने हथियार के बल पर कार चालक से लूट के तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10-10 साल कठोर कारावास व 60-60 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषियों में पटियाला के गांव कलवानू के रहने वाले हुसनप्रीत, इसी जिला के गांव समाना के फतेह सिंह व पटियाला के ही हरजीत उर्फ हन्नी शामिल है।
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जिला न्यायवादी बताया कि जींद के नरवाना के गांव बेलरखां के रहने वाले राजीव ने मई 2023 में पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि पांच-छह युवकों ने अपने-आप को ट्रक चालक बताया। उन्होंने कहा कि उनका ट्रक खराब हो गया है। उन्होंने तीनों को अंबाला छोड़ने के लिए कहा तो कार का किराया भी तय किया। इसी बीच पिहोवा के पास पहुंचने के बाद उनके कहने पर उसने कार को चीका रोड की ओर मोड़ दिया व मोरथली पुल के पास रुकवाकर उसके सिर पर एक वजनदार वस्तु से हमला कर चाकू व पिस्तौल भी तान दी। इस दौरान वे उससे मोबाइल व गाड़ी छीनकर मौके से फरार हो गए थे। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार देने के बाद उक्त सजा सुनाई है।
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