फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   The Government referred to DDPOOdinens , the High Court Stay

प्रदेश सरकार ने भेजा डीडीपीओ को ऑडिनेंस, हाईकोर्ट का है स्टे

Wed, 26 Aug 2015 01:29 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला कुरुक्षेत्र
ब्यूरो/अमर उजाला कुरुक्षेत्र Updated Wed, 26 Aug 2015 01:29 AM IST
विज्ञापन
पंचायत चुनाव के बिगुल बजने से पूर्व प्रदेश सरकार ने प्रदेश स्तर के सभी डीडीपीओ को एक ऑर्डिनेंस जारी किया है।
विज्ञापन


इसमें पंचायत उम्मीदवार संबंधी जानकारी है। राज्यपाल कार्यालय से भेजे गए इस पत्र में पंचायत विभाग के आलाधिकारियों को बताया गया है कि हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 के सेक्शन 175 का खास ध्यान रखें।

पंचायत विभाग में 23 अगस्त को पहुंचे इस ऑर्डिनेंस में बताया गया है कि पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के खिलाफ क्रिमिनल केस हो, उन्हें किसी भी मामले में कैद हुई हो, भावी उम्मीदवार प्राथमिक एग्रीकल्चर को-ऑपरेटिव सोसाइटी, जिला सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, जिला प्राथमिक को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर ग्रामीण विकास बैंक से लिए गए लोन को वापस न कर पाया हो और अपने अधीन आने वाले क्षेत्र के बिजली बिल न भरे हों, घर में शौचालय का निर्माण नहीं किया हो, तो ऐसे उम्मीदवार पंचायत चुनाव की घोषणा से पूर्व इन शर्तों का पालन नहीं कर पाते, तो वे पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले सकते।
विज्ञापन


इस ऑर्डिनेंस में कक्षा 10वीं और कक्षा 8वीं के विषय में भी लिखा है। हालांकि, यह मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। इसकी सुनवाई 28 अगस्त को होनी है।

ऑडिनेंस-2015 के बाद से कुरुक्षेत्र सहित प्रदेश भर के सभी पंचायत अधिकारियों ने तैयारी कर ली है। विभाग ने लंबित कार्य भी तेजी से पूरा करने शुरू कर दिए हैं। विभागीय स्तर के सभी कर्मचारियों को पंचायत अधिकारी ने चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


जिले के छह खंडों के बीडीपीओ भी अपने स्तर पर वोट संबंधी कार्य को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी कपिल शर्मा ने बताया कि पंचायत विभाग पूरी तरह से चुनाव के लिए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग की कोशिश रहेगी कि वे चुनाव संबंधी अधिकतर कार्य समय रहते पूरा कर लें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed