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Kurukshetra News: महिला से दुष्कर्म के दोषी तांत्रिक को 10 साल कैद
Tue, 25 Apr 2023 02:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
Updated Tue, 25 Apr 2023 02:14 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र। चार साल पहले महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी कथित तांत्रिक को अदालत ने दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी तांत्रिक रामकरण निवासी छोड़पुर को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 85 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जिला उप न्यायावादी भूपेंद्र कुमारने बताया कि पंजाब निवासी महिला ने थाना शाहाबाद में शिकायत दी थी कि उसे पता चला था कि मोहड़ा के पास गांव छोड़पुर में एक तांत्रिक है। यह तांत्रिक पितृ दोष की समस्या का निवारण करता है। 1वह 4 मार्च 2019 को अपने पति के साथ गांव छोडपुर में गोगामेड़ी पहुंची थी। यहां तांत्रिक रामकरण मिला था। तांत्रिक पूजा करने के बहाने उसे एक कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था। यह बात किसी को बताने पर तांत्रिक ने बर्बाद करने की धमकी दी थी।
शिकायत पर पुलिस ने आरोपी तांत्रिक के खिलाफ धारा 376 व 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया था। महिला पीएसआई सतविंदर कौर ने जांच करते हुए 16 मार्च को आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में हुई। मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर रामकरण को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व 85 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर आरोपी को पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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कुरुक्षेत्र। चार साल पहले महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी कथित तांत्रिक को अदालत ने दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी तांत्रिक रामकरण निवासी छोड़पुर को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 85 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जिला उप न्यायावादी भूपेंद्र कुमारने बताया कि पंजाब निवासी महिला ने थाना शाहाबाद में शिकायत दी थी कि उसे पता चला था कि मोहड़ा के पास गांव छोड़पुर में एक तांत्रिक है। यह तांत्रिक पितृ दोष की समस्या का निवारण करता है। 1वह 4 मार्च 2019 को अपने पति के साथ गांव छोडपुर में गोगामेड़ी पहुंची थी। यहां तांत्रिक रामकरण मिला था। तांत्रिक पूजा करने के बहाने उसे एक कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था। यह बात किसी को बताने पर तांत्रिक ने बर्बाद करने की धमकी दी थी।
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शिकायत पर पुलिस ने आरोपी तांत्रिक के खिलाफ धारा 376 व 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया था। महिला पीएसआई सतविंदर कौर ने जांच करते हुए 16 मार्च को आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में हुई। मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर रामकरण को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व 85 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर आरोपी को पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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