{"_id":"64371caeea3c64b54202e805","slug":"seven-months-imprisonment-to-two-culprits-for-looting-kurukshetra-news-c-18-1-89339-2023-04-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kurukshetra News: लूटपाट करने दो दोषियों को सात माह की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kurukshetra News: लूटपाट करने दो दोषियों को सात माह की सजा
विज्ञापन
लूटपाट करने दो दोषियों को सात माह की सजा
- धारा 379 बी में समझौता हुआ तो धारा 411 में हुई सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र। सवा दो साल पहले देसी कट्टे के दम पर सवा लाख रुपये व दो मोबाइल छीनने के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी राहुल उर्फ शंका निवासी रतन डेरा व अमित उर्फ हैप्पी निवासी गोयलां कलां (पानीपत) को कारावास की सजा सुनाई। इस सजा को दोषियों ने ट्रायल के दौरान भुगत लिया, जिसमें दोनों करीब सात माह तक जेल में रहे।
जिला उप न्यायवादी चंद्रमोहन ने बताया कि 23 दिसंबर 2020 को अनिल निवासी सेक्टर-पांच ने थाना सदर थानेसर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि रात करीब आठ बजे वह दुकान को बंद करके स्कूटी पर अपने घर जा रहाथा। 15 मिनट बाद वह अपनी गली के मोड़ पर पहुंचा तो एक बाइक पर तीन युवक आए और उसे धक्का देकर स्कूटी समेत नीचे गिरा दिया। आरोपियों ने देसी कट्टा दिखाकर गोली मारने की धमकी देकर दो मोबाइल, करीब सवा लाख रुपये और दुकान की चाबियां छीन कर फरार हो गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच सीआईए-एक ने करते हुए राहुल व अमित को गिरफ्तार करके कारागार भेज दिया था।
इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश आराधना साहनी की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर राहुल व अमित को धारा 379 बी आईपीसी के तहत मामले में सहमति हो जाने पर बरी कर दिया। वहीं धारा 411 आईपीसी के तहत दोनों आरोपियों को ट्रायल के दौरान जेल में रहे समय की कारावास की सजा सुनाई। आरोपी करीब सात माह जेल में रहे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
- धारा 379 बी में समझौता हुआ तो धारा 411 में हुई सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र। सवा दो साल पहले देसी कट्टे के दम पर सवा लाख रुपये व दो मोबाइल छीनने के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी राहुल उर्फ शंका निवासी रतन डेरा व अमित उर्फ हैप्पी निवासी गोयलां कलां (पानीपत) को कारावास की सजा सुनाई। इस सजा को दोषियों ने ट्रायल के दौरान भुगत लिया, जिसमें दोनों करीब सात माह तक जेल में रहे।
जिला उप न्यायवादी चंद्रमोहन ने बताया कि 23 दिसंबर 2020 को अनिल निवासी सेक्टर-पांच ने थाना सदर थानेसर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि रात करीब आठ बजे वह दुकान को बंद करके स्कूटी पर अपने घर जा रहाथा। 15 मिनट बाद वह अपनी गली के मोड़ पर पहुंचा तो एक बाइक पर तीन युवक आए और उसे धक्का देकर स्कूटी समेत नीचे गिरा दिया। आरोपियों ने देसी कट्टा दिखाकर गोली मारने की धमकी देकर दो मोबाइल, करीब सवा लाख रुपये और दुकान की चाबियां छीन कर फरार हो गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच सीआईए-एक ने करते हुए राहुल व अमित को गिरफ्तार करके कारागार भेज दिया था।
विज्ञापन
इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश आराधना साहनी की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर राहुल व अमित को धारा 379 बी आईपीसी के तहत मामले में सहमति हो जाने पर बरी कर दिया। वहीं धारा 411 आईपीसी के तहत दोनों आरोपियों को ट्रायल के दौरान जेल में रहे समय की कारावास की सजा सुनाई। आरोपी करीब सात माह जेल में रहे थे।
विज्ञापन