{"_id":"6311164b447d4370b90ad148","slug":"sentenced-to-five-years-for-snatching-cash-from-woman-kurukshetra-news-knl1197681148","type":"story","status":"publish","title_hn":"महिला से नकदी छीनने के दोषी को सुनाई पांच साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
महिला से नकदी छीनने के दोषी को सुनाई पांच साल की सजा
विज्ञापन
कुरुक्षेत्र। दो साल पहले महिला से 6800 रुपये छीनने के दोषी को अदालत ने पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। महिला बैंक से पैसे निकाल कर घर जा रही थी। इसी दौरान दोषी बाइक पर आया और पैसे छीनकर फरार हो गया था। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
जिला उप न्यायवादी शशि भौरिया ने बताया कि 12 जून 2020 को थाना लाडवा के अंतर्गत रहने वाली एक महिला ने थाना लाडवा पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि 12 जून सुबह करीब 11 बजे एचडीएफसी बैंक शाखा लाडवा से पैसे निकलवाने के लिए गई थी। वह अपने खाते से 6800 रुपये निकलवा कर अपने घर की तरफ जा रही थी। उसी समय पीछे से एक बाइक पर युवक आया, जिसने अपने मुंह पर कपडा बांधा हुआ था। वह युवक उसके हाथ से उसका थैला छीनकर फरार हो गया था। थैले में उसके कागजात व 6800 रुपये नकदी थी। शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच करते हुए 12 जून को गोबिंदा वासी सुरा को गिरफ्तार किया था। आरोपी को अदालत के आदेश से कारागार भेजकर मामले का चालान अदालत में पेश किया था।
इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी गोबिंदा को दोषी करार देते हुए पांच साल कारावास व 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
स्मैक संग पकड़े गए दोषी को दो साल की कैद
संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र। पांच साल पहले नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए दोषी को अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है। इस दोषी पर अदालत ने 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी दिलेर सिंह वासी झांसा रोड कुरुक्षेत्र के कब्जे से 15 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी।
जिला उप न्यायवादी शशि भौरिया ने बताया कि गत 12 जून 2017 को अपराध अन्वेषण शाखा-दो ने मोहन नगर सिरसला रोड से दिलेर सिंह को 15 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार किया था। आरोपी को अदालत के आदेश से कारागार भेजकर चालान अदालत में पेश किया था।
इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर एनडीपीएस एक्ट के तहत दिलेर सिंह को दोषी करार देते हुए दो साल कारावास व 15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
जिला उप न्यायवादी शशि भौरिया ने बताया कि 12 जून 2020 को थाना लाडवा के अंतर्गत रहने वाली एक महिला ने थाना लाडवा पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि 12 जून सुबह करीब 11 बजे एचडीएफसी बैंक शाखा लाडवा से पैसे निकलवाने के लिए गई थी। वह अपने खाते से 6800 रुपये निकलवा कर अपने घर की तरफ जा रही थी। उसी समय पीछे से एक बाइक पर युवक आया, जिसने अपने मुंह पर कपडा बांधा हुआ था। वह युवक उसके हाथ से उसका थैला छीनकर फरार हो गया था। थैले में उसके कागजात व 6800 रुपये नकदी थी। शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच करते हुए 12 जून को गोबिंदा वासी सुरा को गिरफ्तार किया था। आरोपी को अदालत के आदेश से कारागार भेजकर मामले का चालान अदालत में पेश किया था।
विज्ञापन
इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी गोबिंदा को दोषी करार देते हुए पांच साल कारावास व 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
स्मैक संग पकड़े गए दोषी को दो साल की कैद
संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र। पांच साल पहले नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए दोषी को अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है। इस दोषी पर अदालत ने 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी दिलेर सिंह वासी झांसा रोड कुरुक्षेत्र के कब्जे से 15 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी।
जिला उप न्यायवादी शशि भौरिया ने बताया कि गत 12 जून 2017 को अपराध अन्वेषण शाखा-दो ने मोहन नगर सिरसला रोड से दिलेर सिंह को 15 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार किया था। आरोपी को अदालत के आदेश से कारागार भेजकर चालान अदालत में पेश किया था।
इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर एनडीपीएस एक्ट के तहत दिलेर सिंह को दोषी करार देते हुए दो साल कारावास व 15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।