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Kurukshetra News: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना नागरिकों के लिए कारगर
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कुरुक्षेत्र। केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा नागरिकों के कल्याणार्थ अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इनमें से कुछ सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी है। इनमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना नागरिकों के लिए कारगर सिद्ध हो रही है। इन योजनाओं के फार्म प्रत्येक बैंक व डाकघर में उपलब्ध हैं। इन योजनाओं में निर्धारित वार्षिक प्रीमियम जमा करवा कर दो लाख रुपए तक का बीमा होता है।
उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार ने प्रत्येक बैंक उपभोक्ता को जीवन सुरक्षा बीमा योजना का लाभ देने के लिए दो स्कीम चलाई हुई हैं। सामाजिक सुरक्षा योजना सामान्य परिवार को मुश्किल की घड़ी में आर्थिक समर्थन देकर मजबूत बनाती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 वर्ष आयु के व्यक्ति नामांकन करवा सकते है। योजना के तहत 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम जमा करवाना होता है तथा इससे दो लाख रुपए के जीवन बीमा का संरक्षण मिलता है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष तक के नागरिक अपना दुर्घटना बीमा करवा सकते है। केवल 20 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर इस योजना में दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा संरक्षण प्राप्त होता है। इन बीमा योजनाओं का प्रीमियम उपभोक्ता के बैंक या डाकघर खाते में से ऑटो डेबिट होता है तथा दावे की राशि संबंधित के बैंक खाते में सीधे जमा हो जाती है। इन योजनाओं में नामांकन करवाने के लिए अपने नजदीकी बैंक शाखा अथवा डाकघर से संपर्क करें।
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उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार ने प्रत्येक बैंक उपभोक्ता को जीवन सुरक्षा बीमा योजना का लाभ देने के लिए दो स्कीम चलाई हुई हैं। सामाजिक सुरक्षा योजना सामान्य परिवार को मुश्किल की घड़ी में आर्थिक समर्थन देकर मजबूत बनाती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 वर्ष आयु के व्यक्ति नामांकन करवा सकते है। योजना के तहत 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम जमा करवाना होता है तथा इससे दो लाख रुपए के जीवन बीमा का संरक्षण मिलता है।
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उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष तक के नागरिक अपना दुर्घटना बीमा करवा सकते है। केवल 20 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर इस योजना में दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा संरक्षण प्राप्त होता है। इन बीमा योजनाओं का प्रीमियम उपभोक्ता के बैंक या डाकघर खाते में से ऑटो डेबिट होता है तथा दावे की राशि संबंधित के बैंक खाते में सीधे जमा हो जाती है। इन योजनाओं में नामांकन करवाने के लिए अपने नजदीकी बैंक शाखा अथवा डाकघर से संपर्क करें।
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