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अब पराली जलाने पर भरना होगा चार गुना जुर्माना
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कुरुक्षेत्र । प्रशासन के बार-बार अनुरोध करने के बाद भी लोग फसल अवशेषों में आग लगा रहे हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने फसल अवशेषों में आग लगाने वाले लोगों पर चार गुना जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं फसल अवशेषों में आग लगाने वाले लोगों के खिलाफ सरकार के नियमानुसार एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। फसल अवशेषों में आग लगाने पर अब तक 80 लोगों का चालान किया जा चुका है तो वहीं एक लाख 92 हजार रुपये जुर्माना भी किया जा चुका है।
उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बताया कि कृषि विभाग के अधिकारी लगातार गांव-गांव में जाकर लोगों को फसल अवशेषों में आग ना लगाने बारे जागरूक कर रहे हैं। यह टीमें लोगों को सरकार की स्कीमों की जानकारी भी दे रही है कि पराली के अवशेषों का प्रबंधन करने पर या फसल अवशेषों का बेलर बनाने पर एक हजार रुपये प्रति एकड़ आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा सरकार की तरफ से कृषि संयंत्रों पर सब्सिडी भी मुहैया करवाई जा रही है।
इन तमाम प्रयासों के बावजूद लोग लगातार फसल अवशेषों में आग लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और फसल अवशेषों को आग लगाने पर चार गुना जुर्माना भरना होगा। इसके साथ ही कृषि विभाग के अधिकारी सरकार के नियमानुसार एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने नंबरदारों को हिदायत दी है कि नंबरदार अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में फसल अवशेषों में आग लगाने वाले लोगों पर पैनी निगाहें रखेंगे और जो भी व्यक्ति फसल अवशेषों में आग लगाता पाया गया तो उसकी तुरंत सूचना प्रशासन को देंगे ताकि कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। अगर किसी नंबरदार ने भी लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।
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उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बताया कि कृषि विभाग के अधिकारी लगातार गांव-गांव में जाकर लोगों को फसल अवशेषों में आग ना लगाने बारे जागरूक कर रहे हैं। यह टीमें लोगों को सरकार की स्कीमों की जानकारी भी दे रही है कि पराली के अवशेषों का प्रबंधन करने पर या फसल अवशेषों का बेलर बनाने पर एक हजार रुपये प्रति एकड़ आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा सरकार की तरफ से कृषि संयंत्रों पर सब्सिडी भी मुहैया करवाई जा रही है।
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इन तमाम प्रयासों के बावजूद लोग लगातार फसल अवशेषों में आग लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और फसल अवशेषों को आग लगाने पर चार गुना जुर्माना भरना होगा। इसके साथ ही कृषि विभाग के अधिकारी सरकार के नियमानुसार एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने नंबरदारों को हिदायत दी है कि नंबरदार अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में फसल अवशेषों में आग लगाने वाले लोगों पर पैनी निगाहें रखेंगे और जो भी व्यक्ति फसल अवशेषों में आग लगाता पाया गया तो उसकी तुरंत सूचना प्रशासन को देंगे ताकि कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। अगर किसी नंबरदार ने भी लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।
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