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Kurukshetra News: उपायुक्त कार्यालय कोर्ट रूम में नामांकन कक्ष स्थापित, चाक चौबंद सुरक्षा

Tue, 30 Apr 2024 05:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र Updated Tue, 30 Apr 2024 05:42 AM IST
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Nomination room established in Deputy Commissioner's office court room, tight security
कुरुक्षेत्र। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। छह मई तक नामांकन पत्र सुबह 11 बजे से सायं तीन बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। हालांकि 29 अप्रैल से शुरू हुई इस प्रक्रिया के बावजूद पहले दिन कोई नामांकन नहीं पहुंचा। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उपायुक्त कोर्ट रूम में कक्ष बनाया गया है, जहां सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। जिला सचिवालय परिसर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक गेट बंद कर दिया गया तो दूसरे मुख्य गेट पर नाकेबंदी कर दी गई है।
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जानकारी के अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए गए लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम अनुसार कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में सोमवार को चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। अब प्रत्याशी अपने नामांकन पत्र उपायुक्त कार्यालय कोर्ट रूम के कमरा नंबर 105 में दाखिल कर सकते हैं। इस अवधि में राजपत्रित अवकाश व रविवार के दिन कोई भी नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। नामांकन पत्र के प्रारूप संबंधित स्थान पर ही स्वीकार किए जाएंगे।
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नौ मई तक वापस लिए जा सकेंगे नामांकन
जिला निर्वाचन अधिकारी शांतनु शर्मा के मुताबिक सात मई को नामांकनों की छटनी का कार्य होगा, नौ मई तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे, 25 मई को मतदान होगा और चार जून को मतगणना का कार्य किया जाएगा। जिला में लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जाएगा। लोकसभा चुनाव की घोषणा से ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू है, जिसका पालन करना सभी के लिए जरूरी है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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100 मीटर के दायरे में भीड़ पर रहेगी पाबंदी
जिला सचिवालय में बनाए गए नामांकन कक्षा के 100 मीटर के दायरे में भीड़ के एकत्रित होने पर पूर्णत: पाबंदी रहेगी। ये आदेश प्रशासनिक अधिकारियों, ज्यूडिशियल, पुलिस, ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ्य और अन्य विभाग, जो कानून व्यवस्था बनाने में कार्यरत होंगे, उन पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने पर आईपीसी की धारा-188 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। कोऑपरेटिव सोसायटी कुरुक्षेत्र के एआर प्रदीप चौहान को ड्यूटी मजिस्ट्रेट किया नियुक्त किया गया है।
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