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निकाय चुनाव : चप्पे-चप्पे पर तैनात होगा पुलिस बल
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कुरुक्षेत्र। नई शहरी सरकार के लिए आज मंगलवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है तो वहीं राजनीतिक दल भी अपनी-अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। जहां चुनाव लड़ने के इच्छुक संभावित प्रत्याशियों में उत्साह बना हुआ है और अपनी-अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में लगे हैं वहीं मंगलवार को विभिन्न दलों की ओर से चुनाव सिंबल पर लड़ने या न लड़ने का फैसला लिया जा सकता है। मुख्य नजरें भाजपा व कांग्रेस के साथ-साथ थानेसर नगर परिषद चुनाव पर टिकी है।
यहां भाजपा कार्यकर्ता अपनी जमीन को ज्यों की त्यों मजबूत रखना चाहते हैं तो पिछले करीब 20 सालों से जारी अपने वर्चस्व को कायम रखने को आतुर है तो वहीं क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने में कामयाब रही कांग्रेस शहरी सरकार में भी अपनी मजबूती दर्शाते हुए भाजपा के किले को ढहाने पर मंथन कर रही है।
जीत किसकी होगी, यह तो चुनाव के बाद पता चल पाएगा लेकिन सभी अपनी-अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्षद से लेकर अध्यक्ष तक का चुनाव सिंबल पर लड़ने की राय पार्टी हाईकमान को दी है तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी सिंबल पर ही चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। हालांकि भाजपा अभी तक अध्यक्ष पद का चुनाव ही सिंबल पर लड़ने का ऐलान कर पाई है।
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चप्पे-चप्पे पर तैनात होगा पुलिस बल
नगर निकाय के चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए थानेसर, इस्माइलाबाद और लाडवा में चप्पे-चप्पे पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया जाएगा। इन तीनों नगर निकायों में किसी भी व्यक्ति को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करने दी जाएगी।
उपायुक्त नेहा सिंह का कहना है कि थानेसर नगर परिषद में अध्यक्ष पद व पार्षद पद के आम चुनाव होंगे जबकि इस्माइलाबाद नगरपालिका में अध्यक्ष पद और लाडवा नगरपालिका के वार्ड नंबर 11 में पार्षद पद के लिए चुनाव होने हैं।
इन तीनों जगहों पर दो मार्च को मतदान होगा और 12 मार्च को मतगणना का कार्य होगा। इन चुनावों के लिए प्रत्याशियों की नामांकन प्रक्रिया 11 फरवरी से 17 फरवरी तक जारी रहेगी। इस नामांकन प्रक्रिया के दौरान नगर परिषद थानेसर में नए लघु सचिवालय में डीएमसी कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि इस्माइलाबाद अध्यक्ष पद के लिए नगरपालिका कार्यालय में, लाडवा के पार्षद पद के लिए एसडीएम कार्यालय लाडवा में नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। इन चुनावों को लेकर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालना करनी होगी।
मुख्यमंत्री और मंत्री आचार संहिता के कारण नहीं दे सकते अनुदान राशि
चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता के दौरान मुख्यमंत्री के साथ-साथ मंत्री कोई भी ग्रांट जारी नहीं कर सकते और ना ही संबंधित क्षेत्र में कोई स्कीम और प्रोजेक्ट की घोषणा नहीं कर सकते। चुनावी प्रक्रिया तक किसी भी योजना की आधारशिला और उदघाटन भी नहीं कर सकते। वहीं आचार संहिता लागू होने के कारण चार फरवरी से किसी प्रकार का हथियार का नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। इन आदेशों की जिला प्रशासन की तरफ से सख्ती से पालना की जाएगी। यह आदेश नगर निकाय के चुनावों की घोषणा होने तक लागू रहेंगे।
मतदान से तीन दिन पहले होगी वाहनों की नियमित चैकिंग
चुनावों से पहले और मतदान के दिन तक पुलिस प्रशासन की तरफ से ट्रक, लॉरी और अन्य वाहनों की नियमित रूप से निरंतर चेकिंग करेगी, जिसके लिए आदेश भी जारी किए गए हैं। इस चैकिंग के दौरान अगर कोई असला, शराब या अन्य अवैध पदार्थ पाए जाते हैं तो उनकों कब्जे में लेकर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेेंगे। वहीं चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न करवाने के लिए मतदान के दिन वाहनों की आवाजाही पर पूर्णतया रोक रहेगी।
शराब की बिक्री पर रहेगी पाबंदी
चुनाव आयोग ने आदेश जारी किए हैं कि दो मार्च मतदान के दिन और 12 मार्च मतगणना के एक दिन पहले शराब की बिक्री और प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। इसलिए आबकारी विभाग इन आदेशों को लेकर अपने अधीनस्थ क्षेत्र में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करे ताकि चुनाव आयोग की हिदायतों की पालना हो सके।
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यहां भाजपा कार्यकर्ता अपनी जमीन को ज्यों की त्यों मजबूत रखना चाहते हैं तो पिछले करीब 20 सालों से जारी अपने वर्चस्व को कायम रखने को आतुर है तो वहीं क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने में कामयाब रही कांग्रेस शहरी सरकार में भी अपनी मजबूती दर्शाते हुए भाजपा के किले को ढहाने पर मंथन कर रही है।
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जीत किसकी होगी, यह तो चुनाव के बाद पता चल पाएगा लेकिन सभी अपनी-अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्षद से लेकर अध्यक्ष तक का चुनाव सिंबल पर लड़ने की राय पार्टी हाईकमान को दी है तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी सिंबल पर ही चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। हालांकि भाजपा अभी तक अध्यक्ष पद का चुनाव ही सिंबल पर लड़ने का ऐलान कर पाई है।
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चप्पे-चप्पे पर तैनात होगा पुलिस बल
नगर निकाय के चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए थानेसर, इस्माइलाबाद और लाडवा में चप्पे-चप्पे पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया जाएगा। इन तीनों नगर निकायों में किसी भी व्यक्ति को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करने दी जाएगी।
उपायुक्त नेहा सिंह का कहना है कि थानेसर नगर परिषद में अध्यक्ष पद व पार्षद पद के आम चुनाव होंगे जबकि इस्माइलाबाद नगरपालिका में अध्यक्ष पद और लाडवा नगरपालिका के वार्ड नंबर 11 में पार्षद पद के लिए चुनाव होने हैं।
इन तीनों जगहों पर दो मार्च को मतदान होगा और 12 मार्च को मतगणना का कार्य होगा। इन चुनावों के लिए प्रत्याशियों की नामांकन प्रक्रिया 11 फरवरी से 17 फरवरी तक जारी रहेगी। इस नामांकन प्रक्रिया के दौरान नगर परिषद थानेसर में नए लघु सचिवालय में डीएमसी कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि इस्माइलाबाद अध्यक्ष पद के लिए नगरपालिका कार्यालय में, लाडवा के पार्षद पद के लिए एसडीएम कार्यालय लाडवा में नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। इन चुनावों को लेकर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालना करनी होगी।
मुख्यमंत्री और मंत्री आचार संहिता के कारण नहीं दे सकते अनुदान राशि
चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता के दौरान मुख्यमंत्री के साथ-साथ मंत्री कोई भी ग्रांट जारी नहीं कर सकते और ना ही संबंधित क्षेत्र में कोई स्कीम और प्रोजेक्ट की घोषणा नहीं कर सकते। चुनावी प्रक्रिया तक किसी भी योजना की आधारशिला और उदघाटन भी नहीं कर सकते। वहीं आचार संहिता लागू होने के कारण चार फरवरी से किसी प्रकार का हथियार का नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। इन आदेशों की जिला प्रशासन की तरफ से सख्ती से पालना की जाएगी। यह आदेश नगर निकाय के चुनावों की घोषणा होने तक लागू रहेंगे।
मतदान से तीन दिन पहले होगी वाहनों की नियमित चैकिंग
चुनावों से पहले और मतदान के दिन तक पुलिस प्रशासन की तरफ से ट्रक, लॉरी और अन्य वाहनों की नियमित रूप से निरंतर चेकिंग करेगी, जिसके लिए आदेश भी जारी किए गए हैं। इस चैकिंग के दौरान अगर कोई असला, शराब या अन्य अवैध पदार्थ पाए जाते हैं तो उनकों कब्जे में लेकर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेेंगे। वहीं चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न करवाने के लिए मतदान के दिन वाहनों की आवाजाही पर पूर्णतया रोक रहेगी।
शराब की बिक्री पर रहेगी पाबंदी
चुनाव आयोग ने आदेश जारी किए हैं कि दो मार्च मतदान के दिन और 12 मार्च मतगणना के एक दिन पहले शराब की बिक्री और प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। इसलिए आबकारी विभाग इन आदेशों को लेकर अपने अधीनस्थ क्षेत्र में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करे ताकि चुनाव आयोग की हिदायतों की पालना हो सके।