फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Mobile was snatched, now will have to spend five years of rigorous imprisonment

Kurukshetra News: छीना था मोबाइल, अब काटनी होगी पांच साल की कठोर कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Oct 2024 06:11 AM IST
विज्ञापन
Mobile was snatched, now will have to spend five years of rigorous imprisonment
कुरुक्षेत्र। सवा साल पहले महिला से मोबाइल छीनने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी बलजीत कुमार निवासी अररिया जिला भागलपुर बिहार पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी ने रेलवे स्टेशन पर वारदात को अंजाम दिया था। थाना जीआरपी कुरुक्षेत्र में 10 जून 2023 को दर्ज शिकायत में अमरसर वाकानेर जिला मोरबी गुजरात निवासी महिला ने बताया था कि 18 मई 2023 को वह चंडीगढ़ से अहमदाबाद के लिए ट्रेन से जा रही थी। वह कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो एक व्यक्ति उसके हाथ से मोबाइल छीनकर भाग गया था। शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच करते हुए जीआरपी ने आरोपी बलजीत कुमार को गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन

जिला न्यायवादी मैनपाल सिंह ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश आराधना साहनी की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी बलजीत कुमार को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed