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Kurukshetra: दुष्कर्म कर किया नाबालिग को गर्भवती; दोषी को 20 साल कैद, खाने-पीने और 20 रुपये का दिया था लालच

Thu, 08 Feb 2024 02:37 PM IST
नवीन दलाल संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) Published by: नवीन दलाल Updated Thu, 08 Feb 2024 02:37 PM IST
सार

कुरुक्षेत्र में महिला ने शिकायत में बताया था कि उसकी करीब 17 साल की नाबालिग बेटी है। उसके घर पर पास के ही करियाना दुकानदार प्रवीन आता-जात था। आरोपी उसकी नाबालिग बेटी को खाने-पीने चीज का लालच देकर गलत काम करता था। यह बात उसकी बेटी किसी न बताए उसे 20 रुपये का लालच देता था। 

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misdeed with minor and made pregnant in Kurukshetra, culprit was imprisoned for 20 years
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

कुरुक्षेत्र में चार साल पहले 17 साल की नाबालिग से दुष्कर्म कर गर्भवती करने के दोषी को अदालत ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी प्रवीन कुमार निवासी निकटवर्ती गांव कुरुक्षेत्र पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी ने नाबालिग की अश्लील फोटो बना ली थी, जिसे दिखाकर दोषी गलत काम कर रहा था।

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कुरुक्षेत्र के निकटवर्ती गांव की महिला ने शिकायत में बताया था कि उसकी करीब 17 साल की नाबालिग बेटी है। उसके घर पर पास के ही करियाना दुकानदार प्रवीन आता-जात था। उनके घर नहीं होने पर दुकानदार उनकी बेटी के पास घर पर आता था। आरोपी उसकी नाबालिग बेटी को खाने-पीने चीज का लालच देकर गलत काम करता था। यह बात उसकी बेटी किसी न बताए उसे 20 रुपये का लालच देता था। इस दौरान आरोपी ने उसकी बेटी की अश्लील फोटो भी खींच ली थी।
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विरोध करने पर आरोपी उसे डरा-धमकाकर गलत काम करता था। एक फरवरी 2020 को वह अपनी बेटी को सरकारी दवाखाना में दवा दिलाने गई तो उसे पता चला कि उसकी बेटी गर्भवती है। तब उसकी बेटी ने सारी बात उसे बताई थी। दुकानदार से बात की तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी थी। शिकायत पर महिला थाना कुरुक्षेत्र में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच करते हुए चार फरवरी 2020 को आरोपी प्रवीन को गिरफ्तार किया था।
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उप जिला न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी प्रवीन को दोषी करार दिया। अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत दोषी प्रवीन को 20 साल का कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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