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Kurukshetra:प्रेमी संग मिलकर सास की हत्या करने के दोषियों को आजीवन कारावास, छह नवंबर 2020 को दर्ज हुआ था मामला
Sat, 10 Aug 2024 04:03 PM IST
नवीन दलाल
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
Published by: नवीन दलाल
Updated Sat, 10 Aug 2024 04:03 PM IST
सार
उप जिला न्यायवादी प्रदीप मालिक ने बताया कि मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी प्रदीप व ज्योति को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास और क्रमश 1.03 लाख व 40 हजार रुपये की सजा सुनाई है।
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अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
कुरुक्षेत्र में पौने चार साल पहले प्रेमी के साथ मिलकर सास की हत्या करने के आरोपियों ने अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी प्रदीप निवासी जाणी जिला करनाल पर 1.03 लाख व ज्योति निवासी गलेडवा पर 48 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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थाना सदर पिहोवा में छह नवंबर 2020 को दर्ज शिकायत में रंजीत सिंह निवासी पिहोवा ने बताया था कि उसकी शादी गलेडवा गांव में हुई थी। उसकी ससुराल के सभी लोग विदेश में रहते हैं। गांव में सिर्फ उसके साले कृपाल सिंह की पत्नी परमजीत कौर अपनी पुत्रवधू ज्योति के साथ रहती है। छह नवंबर को उसे सूचना मिली थी कि उसके साले की पत्नी परमजीत कौर की किसी ने रसोई में फंदा लगाकर हत्या कर दी। आरोपियों ने गैस की पाइप काटकर आग लगाने का प्रयास भी किया था। शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच करते हुए आरोपी प्रदीप व ज्योति को गिरफ्तार किया था।
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उप जिला न्यायवादी प्रदीप मालिक ने बताया कि मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी प्रदीप व ज्योति को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास और क्रमश 1.03 लाख व 40 हजार रुपये की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोनों दोषियों को 13-13 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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