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एचटेट परीक्षा के लिए पुख्ता प्रबंध
अमर उजाला ब्यूरो/कुरुक्षेत्र।
Updated Wed, 15 Jun 2016 12:10 AM IST
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कुरुक्षेत्र। एचटेट की 18 जून को होने वाली परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जाएंगे। इस परीक्षा के लिए जिले के थानेसर व शाहबाद उपमंडल में 3 ऑनलाइन और 19 ऑफलाइन सेंटर बनाए गए हैं। ऑफलाइन सेंटरों में 5788 और ऑनलाइन सेंटरों में 1014 विद्यार्थी बैठेंगे। इस परीक्षा के लिए बोर्ड, उपायुक्त व शिक्षा विभाग की तरफ से उड़नदस्ते तैनात किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 10 पुलिस कर्मचारी और थानेसर और शाहबाद के परीक्षा केंद्रों पर दो डीएसपी अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा।
उपायुक्त आरएन कौशिक ने इस संबंध में अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। वे मंगलवार को अधिकारियों व शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर सेंटर पर जैमर और बायोमेट्रिक्स मशीन लगाई जाएगी। सेंटर में आईकार्ड और पेन के अतिरिक्त कुछ भी ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी परमजीत शर्मा ने कहा कि विद्यार्थी को पेपर शुरू होने से 10 मिनट पहले तक जाने की अनुमति होगी। निर्धारित समय के बाद किसी विद्यार्थी को परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक सिमरदीप सिंह, एसडीएम सतबीर कुंडु, एसडीएम शाहाबाद हवा सिंह आदि मौजूद रहे।
परीक्षा केंद्र में लैंड लाइन सुविधा का होना जरूरी
हर परीक्षा केंद्र में निर्धारित मापदंडों के साथ लैंडलाइन की सुविधा का होना जरूरी है और जिस जगह पर लैंडलाइन फोन स्थापित होंगे , वहां पुलिस कंट्रोल रूम के 100 नंबर के साथ-साथ संबंधित क्षेत्र के चौकी इंचार्ज, एसएचओ, डीएसपी, एसपी और डीसी का फोन नंबर अंकित करना जरूरी होगा।
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धारा-144 लागू
जिलाधीश राजनारायण कौशिक ने हरियाणा स्टेट इलिजिबिल्टी टेस्ट (एचटैट) की 18 जून को होने वाली परीक्षा को सुचारु रूप से संपन्न करवाने के लिए जिला कुरुक्षेत्र के सभी परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में धारा-144 लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। जिलाधीश ने जारी आदेशों में कहा है कि 18 जून होने वाली परीक्षा को लेकर दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक धारा-144 लगेगी। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन, हथियार, वाई-फाई डिवाइस नहीं ले जा पाएगा।
रिश्तेदार के परीक्षा देने पर शिक्षक पर होगी एफआईआर
अहम पहलू यह है कि परीक्षा केंद्र में अगर किसी शिक्षक का रिश्तेदार परीक्षा दे रहा है तो उस परीक्षा केंद्र में उस शिक्षक की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। अगर ऐसा कोई केस पाया गया तो उस शिक्षक के खिलाफ सीधा एफआईआर दर्ज की जाएगी।
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उपायुक्त आरएन कौशिक ने इस संबंध में अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। वे मंगलवार को अधिकारियों व शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर सेंटर पर जैमर और बायोमेट्रिक्स मशीन लगाई जाएगी। सेंटर में आईकार्ड और पेन के अतिरिक्त कुछ भी ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी परमजीत शर्मा ने कहा कि विद्यार्थी को पेपर शुरू होने से 10 मिनट पहले तक जाने की अनुमति होगी। निर्धारित समय के बाद किसी विद्यार्थी को परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक सिमरदीप सिंह, एसडीएम सतबीर कुंडु, एसडीएम शाहाबाद हवा सिंह आदि मौजूद रहे।
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परीक्षा केंद्र में लैंड लाइन सुविधा का होना जरूरी
हर परीक्षा केंद्र में निर्धारित मापदंडों के साथ लैंडलाइन की सुविधा का होना जरूरी है और जिस जगह पर लैंडलाइन फोन स्थापित होंगे , वहां पुलिस कंट्रोल रूम के 100 नंबर के साथ-साथ संबंधित क्षेत्र के चौकी इंचार्ज, एसएचओ, डीएसपी, एसपी और डीसी का फोन नंबर अंकित करना जरूरी होगा।
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धारा-144 लागू
जिलाधीश राजनारायण कौशिक ने हरियाणा स्टेट इलिजिबिल्टी टेस्ट (एचटैट) की 18 जून को होने वाली परीक्षा को सुचारु रूप से संपन्न करवाने के लिए जिला कुरुक्षेत्र के सभी परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में धारा-144 लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। जिलाधीश ने जारी आदेशों में कहा है कि 18 जून होने वाली परीक्षा को लेकर दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक धारा-144 लगेगी। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन, हथियार, वाई-फाई डिवाइस नहीं ले जा पाएगा।
रिश्तेदार के परीक्षा देने पर शिक्षक पर होगी एफआईआर
अहम पहलू यह है कि परीक्षा केंद्र में अगर किसी शिक्षक का रिश्तेदार परीक्षा दे रहा है तो उस परीक्षा केंद्र में उस शिक्षक की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। अगर ऐसा कोई केस पाया गया तो उस शिक्षक के खिलाफ सीधा एफआईआर दर्ज की जाएगी।