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Kurukshetra News: पूर्व डीन की पदोन्नति रोकने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक
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कुरुक्षेत्र। श्रीकृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में पूर्व डीन अकादमिक अफेयर्स प्रो. शंभू दयाल शर्मा की पदोन्नति रोकने के विश्वविद्यालय प्रशासन के आदेश पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने विवि प्रशासन से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद सुनवाई की अगली तारीख 19 सितंबर तय की है।
प्रो. शंभू दयाल की पदोन्नति पर विवि प्रशासन ने चार जून को रोक लगाई थी, जो पहले किए गए एक आदेश में बदलाव के रूप में थी। उन्होंने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर उनके खिलाफ गठित जांच समिति की कार्यप्रणाली और निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे।
प्रो. शर्मा का कहना है कि विश्वविद्यालय में वे सबसे वरिष्ठ शिक्षक हैं। पूर्व में डीन रहते हुए उन्होंने एक शिक्षक की नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी, जिससे विवाद बढ़ने पर विवि ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए पदोन्नति रोक दी थी।
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प्रो. शंभू दयाल की पदोन्नति पर विवि प्रशासन ने चार जून को रोक लगाई थी, जो पहले किए गए एक आदेश में बदलाव के रूप में थी। उन्होंने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर उनके खिलाफ गठित जांच समिति की कार्यप्रणाली और निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे।
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प्रो. शर्मा का कहना है कि विश्वविद्यालय में वे सबसे वरिष्ठ शिक्षक हैं। पूर्व में डीन रहते हुए उन्होंने एक शिक्षक की नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी, जिससे विवाद बढ़ने पर विवि ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए पदोन्नति रोक दी थी।
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