फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Five years rigorous imprisonment for the person found guilty of possessing poppy husk

Kurukshetra News: चूरा-पोस्त रखने के दोषी को पांच साल का कठोर कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 11 Sep 2025 01:43 AM IST
विज्ञापन
Five years rigorous imprisonment for the person found guilty of possessing poppy husk
कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की (स्पेशल एनडीपीएस एक्ट) अदालत ने कैथल जिले के फतेहपुर गांव निवासी सुभाष को 30 किलोग्राम चूरा-पोस्त रखने के एक मुकदमे में दोषी ठहराते हुए पांच साल की कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

जिला न्यायवादी मेनपाल ने बताया कि 20 जुलाई 2020 को एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ढांड रोड पिहोवा पर कैंचिया चौक के पास मौजूद थी। टीम ने उसी समय मिली गुप्त सूचना के आधार पर ढांड रोड पर नाकेबंदी करके सुभाष को कैंटर सहित काबू किया था। दोषी सुभाष व उसके कैंटर की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 30 किलोग्राम चूरा-पोस्त बरामद हुआ था। सुभाष के विरुद्ध थाना पिहोवा में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया था।
विज्ञापन

मामले का चालान अदालत में पेश करने के बाद अदालत ने मामले की नियमित सुनवाई करते हुए बुधवार को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15(बी) के तहत पांच साल कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में एक माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed