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Kurukshetra News: कंपनी कर्मी को चाकू मारकर हत्या का प्रयास करने के तीन दोषियों को पांच साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 22 Apr 2023 02:15 AM IST
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Five years imprisonment to three convicts for attempting to murder a company worker by stabbing
कुुरुक्षेत्र। डेढ़ साल पहले कंपनी कर्मी पर चाकू से जानलेवा हमला कर हत्या का प्रयास करने के मामले में अदालत ने तीन लोगों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी विक्रमजीत, मनिंद्र सिंह निवासी शाहाबाद व संदीप निवासी गुमटी को पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर साढ़े नौ-नौ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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जिला न्यायवादी गोपाल ने बताया कि 24 दिसंबर 2021 को जयदीप निवासी अरुपनगर ने पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया था कि 22 सितंबर की रात करीब 10 बजे वह ड्यूटी से बाइक पर वापस अपने घर जा रहा था। इसी दौरान कॉलोनी की एक दुकान के पास उसे विक्रमजीत, संदीप, विक्की गाबा सहित तीन अन्य युवक मिले थे। संदीप ने उसे रोककर विक्रमजीत की बिरादरी के बारे में पूछा था, जिस पर उसने उसकी बिरादरी बता दी थी। इस बात पर वह सभी हंसने लगे थे। इसी बात को लेकर विक्रमजीत व उसके अन्य साथियों ने उस पर तेजधार चाकू से जानलेवा हमला कर दिया था। ज्यादा चोटें लगने की वजह से वह जमीन पर गिर गया था। इलाज के लिए उसे सरकारी अस्पताल शाहाबाद तथा वहां से पीजीआई सेक्टर-32 चंडीगढ़ रेफर कर दिया था। शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच करते हुए पुलिस ने 15 अक्तूबर को आरोपी संदीप, 18 अक्तूबर को मनिंद्र तथा 20 अक्तूबर को विक्रमजीत को गिरफ्तार किया था। इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश शर्मा की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर हत्या का प्रयास करने के आरोपी विक्रमजीत, मनिंद्र सिंह व संदीप को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल कैद तथा साढ़े नौ-नौ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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