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Kurukshetra News: स्मैक के साथ पकड़े गए दोषी को पांच साल कैद
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कुरुक्षेत्र। साढ़े चार साल पहले 30 ग्राम स्मैक के साथ पकड़े गए व्यक्ति को अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जिला उप न्यायवादी गोपाल कुमार ने बताया कि 28 जून 2018 को अपराध अन्वेषण शाखा-दो की टीम ने गुप्त सूचना पर अख्तर अली निवासी अंचला चौक थानेसर को नरकातारी रोड से काबू किया था। आरोपी की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 30 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। आरोपी के खिलाफ थाना शहर थानेसर में नशीला पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार करके अदालत के आदेश कारागार भेज दिया था।
अब मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश शर्मा की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी अख्तर अली को दोषी करार दिया। अदालत ने एनडीपीएस के तहत दोषी को पांच साल कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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जिला उप न्यायवादी गोपाल कुमार ने बताया कि 28 जून 2018 को अपराध अन्वेषण शाखा-दो की टीम ने गुप्त सूचना पर अख्तर अली निवासी अंचला चौक थानेसर को नरकातारी रोड से काबू किया था। आरोपी की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 30 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। आरोपी के खिलाफ थाना शहर थानेसर में नशीला पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार करके अदालत के आदेश कारागार भेज दिया था।
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अब मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश शर्मा की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी अख्तर अली को दोषी करार दिया। अदालत ने एनडीपीएस के तहत दोषी को पांच साल कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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