फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Five years imprisonment for chain snatching, Kurukshetra

चेन झपटने के दोषी को पांच साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Oct 2022 02:06 AM IST
विज्ञापन
Five years imprisonment for chain snatching, Kurukshetra
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

कुरुक्षेत्र। पांच महीने पहले महिला के गले से सोने की चेन छीनने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है, जिसका भुगतान न करने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना शहर थानेसर में अनुसुइया निवासी खेड़ी मारकंडा ने अपनी शिकायत में बताया था कि वह मूल रूप से झारखंड की रहने वाली है। छह मई को वह अपने घर से द्रोणाचार्य स्टेडियम में सैर करने के र्लिए आ रही थी। शाम करीब साढ़े पांच बजे वह स्टेडियम की पार्किंग में पहुंची तो अचानक एक युवक आया और उसके गले से सोने चेन झपट कर फरार हो गया था।
विज्ञापन

शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी मनीष निवासी भैंसी माजरा को गिरफ्तार किया था। आरोपी को अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश आराधना साहनी की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी मनीष को दोषी करार देते हुए पांच साल कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने करने पर दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed