{"_id":"635ee0358dacae247f64cfc4","slug":"five-years-imprisonment-for-chain-snatching-kurukshetra-kurukshetra-news-knl125941078","type":"story","status":"publish","title_hn":"चेन झपटने के दोषी को पांच साल कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चेन झपटने के दोषी को पांच साल कैद
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र। पांच महीने पहले महिला के गले से सोने की चेन छीनने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है, जिसका भुगतान न करने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना शहर थानेसर में अनुसुइया निवासी खेड़ी मारकंडा ने अपनी शिकायत में बताया था कि वह मूल रूप से झारखंड की रहने वाली है। छह मई को वह अपने घर से द्रोणाचार्य स्टेडियम में सैर करने के र्लिए आ रही थी। शाम करीब साढ़े पांच बजे वह स्टेडियम की पार्किंग में पहुंची तो अचानक एक युवक आया और उसके गले से सोने चेन झपट कर फरार हो गया था।
शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी मनीष निवासी भैंसी माजरा को गिरफ्तार किया था। आरोपी को अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश आराधना साहनी की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी मनीष को दोषी करार देते हुए पांच साल कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने करने पर दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
कुरुक्षेत्र। पांच महीने पहले महिला के गले से सोने की चेन छीनने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है, जिसका भुगतान न करने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना शहर थानेसर में अनुसुइया निवासी खेड़ी मारकंडा ने अपनी शिकायत में बताया था कि वह मूल रूप से झारखंड की रहने वाली है। छह मई को वह अपने घर से द्रोणाचार्य स्टेडियम में सैर करने के र्लिए आ रही थी। शाम करीब साढ़े पांच बजे वह स्टेडियम की पार्किंग में पहुंची तो अचानक एक युवक आया और उसके गले से सोने चेन झपट कर फरार हो गया था।
विज्ञापन
शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी मनीष निवासी भैंसी माजरा को गिरफ्तार किया था। आरोपी को अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश आराधना साहनी की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी मनीष को दोषी करार देते हुए पांच साल कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने करने पर दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विज्ञापन