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Kurukshetra: जानलेवा हमला करने के छह दोषियों को पांच-पांच साल कैद, जुर्माना भी लगाया

Sat, 06 Jul 2024 09:43 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Sat, 06 Jul 2024 09:43 PM IST
सार

दोषियों ने जेल में हत्या के मामले में बंद आरोपी पर हमला किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के दौरान उपरोक्त आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

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Kurukshetra: Six accused of murderous attack were imprisoned for five years each
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Freepik

विस्तार

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में तीन साल पहले जेल में बंदी पर जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने छह दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी साहिल, गोबिंद, रोबिन उर्फ नितिन, सौरभ शर्मा, राहुल व गोबिंद पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

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थाना शहर थानेसर में 15 अक्तूबर 2021 को दिए अपने बयान में संदीप उर्फ संजीव निवासी दाहोड जिला मुजफ्फरनगर यूपी ने बताया था कि वह तथा उसका चचेरा भाई राजू उर्फ संजय हत्या के मामले में जिला जेल कुरुक्षेत्र में बंद हैं। 15 अक्तूबर को वह, राजू व राहुल जेल में ही नाई की दुकान पर बाल कटवाने गए थे।
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शाम करीब पांच बजे वह बाल कटवाकर बाहर निकला तो जेल में बंदी साहिल सैनी, राहुल, अजीत, गोबिंद, राहुल, रोबिन उर्फ नितिन, सौरभ व प्रवीन ने घेरकर उस तेजधार हथियार से जानलेवा हमला कर जख्मी कर दिया था। जेल प्रशासन ने उसे इलाज के लिए एलएनजेपी अस्पताल में दाखिल कराया था। 
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उप जिला न्यायवादी मनोज त्यागी ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुरुक्षेत्र आशु कुमार जैन की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर साहिल, गोबिंद, रोबिन, सौरभ शर्मा, राहुल व गोबिंद को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल कारावास व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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