{"_id":"657704fe4636d029f3036045","slug":"kurukshetra-20-years-rigorous-imprisonment-to-the-person-guilty-of-raping-a-minor-2023-12-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kurukshetra: नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कठोर कारावास, 16 हजार रुपये जुर्माना","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}
Kurukshetra: नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कठोर कारावास, 16 हजार रुपये जुर्माना
Mon, 11 Dec 2023 06:17 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Mon, 11 Dec 2023 06:17 PM IST
सार
पौने तीन साल पहले वारदात की गई थी। दोषी पर 16 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को आठ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
court demo
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पौने तीन साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी सुमित कुमार पर 16 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन
थाना केयूके के अंतर्गत रहने वाले व्यक्ति ने 27 मार्च 2021 को शिकायत में बताया था कि 26 मार्च की रात को उसकी 15 साल की बेटी के साथ आरोपी सुमित कुमार ने दुष्कर्म किया था। आरोपी ने यह बात किसी को बताने पर उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी थी। बाद में यह बात उसकी बेटी ने उसे बताई थी।
विज्ञापन
शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच करते हुए पुलिस ने अगले दिन ही आरोपी सुमित कुमार को गिरफ्तार करके कारागार भेज दिया था। जिला उप-न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश पायल मित्तल की अदालत ने आरोपी सुमित कुमार को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की कठोर कारावास व 16 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को आठ माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
विज्ञापन