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नशीले पदार्थ रखने के आरोपी को 5 साल की सजा

Sat, 19 Aug 2017 10:51 PM IST
Updated Sat, 19 Aug 2017 10:51 PM IST
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नशीले पदार्थ रखने के आरोपी को 5 साल की सजा
अदालत ने लगाया दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना
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अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र।
नशीला पदार्थ रखने के मामले में आरोपी व्यक्ति को अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। यह आदेश अतिरिक्त जिला न्यायाधीश गुरविंद्र कौर ने दिए।

जिला उप न्यायवादी गोपाल कुमार ने बताया कि 20 जनवरी 2016 को अपराध शाखा की टीम के सदस्य सहायक उप निरीक्षक रमेश कुमार , सहायक उप निरीक्षक अजायब सिंह , सहायक उप निरीक्षक जसपाल व चालक सिपाही कर्मबीर सिंह ने नाकाबंदी कर चेकिंग के दौरान न्यू नीलकंठ पंजाबी ढाबा साहा रोड शाहाबाद निकट पैदल जा रहे युवक को रोककर उसकी तलाशी ली थी। इस दौरान उसके कब्जे से थैले में रखी 4 किलो चूरापोस्त बरामद हुई थी। युवक की पहचान रविंद्र उर्फ काला पुत्र रुलदा राम वासी नजदीक सतलुज स्कूल शाहाबाद के रूप में हुई थी। पुलिस ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाकर पेश अदालत किया गया। यह मामला अतिरिक्त जिला न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत में विचाराधीन था।
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