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नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को दस साल की कैद
Updated Tue, 11 Sep 2018 12:31 AM IST
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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने दस वर्ष की सजा सुनाई है। एसपी सुरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि लाडवा के एक गांव की नाबालिग के पिता की शिकायत पर एक अगस्त 2017 को स्थानीय थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। शिकायत में बताया गया था कि बपदी कॉलोनी वासी युवक सुुरेंद्र कुमार ने उसकी पुत्री को फोन कर बताया कि तुम्हारे पिता को चोट लग गई है और वह उसे लेने आ रहा है। लड़के की बात सुनकर पुत्री डर गई और उसकी बातों में आकर पिता को देखने साथ चली गई। वह उसे साहा के निकट एक होटल में ले गया और दुष्कर्म के बाद शाहाबाद बस अड्डे के पास छोड़ दिया। युवक पुत्री को ले गया, उस समय वे पत्नी समेत बाहर गए हुए थे। पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज किया, जिसमें नाबालिग ने ये भी बताया कि युवक ने उसके साथ शादी करने की बात भी कही थी।
एसपी ने बताया कि गवाहों एवं तथ्यों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप सिंह की अदालत ने दोषी को दस साल की कैद सुनाई। इसके अलावा दोषी पर दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया, जिसे न भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने दस वर्ष की सजा सुनाई है। एसपी सुरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि लाडवा के एक गांव की नाबालिग के पिता की शिकायत पर एक अगस्त 2017 को स्थानीय थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। शिकायत में बताया गया था कि बपदी कॉलोनी वासी युवक सुुरेंद्र कुमार ने उसकी पुत्री को फोन कर बताया कि तुम्हारे पिता को चोट लग गई है और वह उसे लेने आ रहा है। लड़के की बात सुनकर पुत्री डर गई और उसकी बातों में आकर पिता को देखने साथ चली गई। वह उसे साहा के निकट एक होटल में ले गया और दुष्कर्म के बाद शाहाबाद बस अड्डे के पास छोड़ दिया। युवक पुत्री को ले गया, उस समय वे पत्नी समेत बाहर गए हुए थे। पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज किया, जिसमें नाबालिग ने ये भी बताया कि युवक ने उसके साथ शादी करने की बात भी कही थी।
एसपी ने बताया कि गवाहों एवं तथ्यों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप सिंह की अदालत ने दोषी को दस साल की कैद सुनाई। इसके अलावा दोषी पर दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया, जिसे न भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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