फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को दस साल की कैद

नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को दस साल की कैद

Tue, 11 Sep 2018 12:31 AM IST
Updated Tue, 11 Sep 2018 12:31 AM IST
विज्ञापन
नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को दस साल की कैद
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की कैद
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने दस वर्ष की सजा सुनाई है। एसपी सुरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि लाडवा के एक गांव की नाबालिग के पिता की शिकायत पर एक अगस्त 2017 को स्थानीय थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। शिकायत में बताया गया था कि बपदी कॉलोनी वासी युवक सुुरेंद्र कुमार ने उसकी पुत्री को फोन कर बताया कि तुम्हारे पिता को चोट लग गई है और वह उसे लेने आ रहा है। लड़के की बात सुनकर पुत्री डर गई और उसकी बातों में आकर पिता को देखने साथ चली गई। वह उसे साहा के निकट एक होटल में ले गया और दुष्कर्म के बाद शाहाबाद बस अड्डे के पास छोड़ दिया। युवक पुत्री को ले गया, उस समय वे पत्नी समेत बाहर गए हुए थे। पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज किया, जिसमें नाबालिग ने ये भी बताया कि युवक ने उसके साथ शादी करने की बात भी कही थी।

एसपी ने बताया कि गवाहों एवं तथ्यों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप सिंह की अदालत ने दोषी को दस साल की कैद सुनाई। इसके अलावा दोषी पर दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया, जिसे न भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed