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चूरापोस्त मामले में ट्रक मालिक को 10 साल की कैद

Fri, 20 Jul 2018 01:24 AM IST
Updated Fri, 20 Jul 2018 01:24 AM IST
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चूरापोस्त मामले में ट्रक मालिक को 10 साल की कैद
चूरापोस्त के साथ पड़के ट्रक चालक को चार और मालिक को 10 साल की कैद
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- एक लाख का जुर्माना, न भरने पर एक साल की सजा, चालक को भी 4 साल की सजा
अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सिंह की अदालत ने इस्माईलाबाद पुलिस द्वारा ट्रक से 20 किलोग्राम चूरापोस्त पकड़े जाने के मामले में चालक सहित मालिक को सजा सुनाई है। वरिष्ठ जिला उपन्यायवादी मेनपाल ने बताया कि 21 अक्तूबर 2015 को थाना इस्माईलाबाद प्रभारी के नेतृत्व में एसआई सुरेंद्र की टीम गश्त पर थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि इस्माईलाबाद वासी ट्रक मालिक सुनील के पास इंदिरा कॉलोनी चम्मूकलां का यादविंद्र सिंह उर्फ यादा चालक की नौकरी करता है और वह बाहर से नशीला पदार्थ लेकर आया है। पिहोवा पुलिस मौके पर उपाधीक्षक चंद्रपाल के समक्ष तलाशी लेते हुए ट्रक की कैबिन से 20 किलोग्राम चूरापोस्त बरामद किया। ट्रक चालक को मौके से काबू कर लिया। चालक ने बताया था कि वह मध्यप्रदेश में नशा लाया है। ट्रक मालिक सुनील भी उसके साथ गया था। उसी ने चूरापोस्त खरीदा था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सिंह की अदालत में चल रही थी। अधिवक्ताओं की जिरह सुनने के उपरांत दोषी पाए जाने पर ट्रक मालिक सुनील को धारा 27ए में 10 साल की कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना, न भरने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त कैद, धारा 25 और 29 में 4-4 साल की कैद, 40-40 हजार रुपए जुर्माना, न भरने पर 4 माह की अतिरिक्त कैद, चालक यादविंद्र को धारा 15 और 29 में 4-4 साल की कैद एवं 40-40 हजार रुपए जुर्माना, न भरने पर 4 माह की अतिरिक्त कैद काटने की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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