फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   नशीले पदार्थों की तस्करी करने के दोषी व्यक्ति को दो साल की कैद

नशीले पदार्थों की तस्करी करने के दोषी व्यक्ति को दो साल की कैद

Thu, 25 Oct 2018 12:48 AM IST
Updated Thu, 25 Oct 2018 12:48 AM IST
विज्ञापन
नशीले पदार्थों की तस्करी करने के दोषी व्यक्ति को दो साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश ने एक आरोपी को नशीले पदार्थों की तस्करी का दोषी ठहराते हुए दो साल की कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। उप न्यायवादी एसके मित्तल ने बताया कि 21 अप्रैल 2016 को सीआईए-1 पुलिस के एसआई जगदीश चंद्र की टीम जीटी रोड पर गश्त कर रही थी। इस दौरान शाहाबाद की तरफ गांव ईशरगढ़ मोड़ के पास एक व्यक्ति अपने कंधे पर प्लास्टिक का कट्टा लिए आता दिखाई दिया। पुलिस को देख वह भागने की कोशिश करने लगा तो उसेक काबू कर लिया। युवक की पहचान रोशन लाल वासी सरायं सुखी के रूप में हुई। तलाशी में उससे 7 किलो 800 ग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ। आरोपी के खिलाफ थाना सदर पिपली में मामला दर्ज करके जांच शुरू की गई। आरोपी ने बताया कि वह जीटी रोड पर ढाबा चलाता है और यहां आने वाले ट्रक चालकों को चूरापोस्त महंगे दामों पर बेचता है। वह चूरापोस्त शीशपाल वासी खानपुर जाट्टान से खरीद कर लाया था। उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश कर दिया था। मामले की अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश आरसी डिमरी ने नियमित सुनवाई करते हुए रोशन लाल को दो साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं दूसरे आरोपी शीशपाल निवासी खानपुर जाट्टान को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed