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पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी को 10 वर्ष की कैद, 50 हजार रुपये जुर्माना

Fri, 23 Feb 2018 12:41 AM IST
Updated Fri, 23 Feb 2018 12:41 AM IST
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पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी को 10 वर्ष की कैद, 50 हजार रुपये जुर्माना
पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी को 10 वर्ष की कैद, 50 हजार रुपये जुर्माना
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अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधुखन्ना लाली की अदालत ने नाबालिग बच्ची को घर से उठाकर उसके साथ दुराचार करने वाले को 10 वर्ष कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला उप न्यायवादी गोपाल कुमार ने बताया कि जुलाई 2016 को शाहाबाद निवासी एक व्यक्ति ने थाना शाहाबाद में दी शिकायत में बताया था कि पंजाब निवासी 12 वर्षीय दोहती उसके पास ही रहती है। 16 जुलाई 2016 की रात को सब खाना खाकर सो गए। रात करीब 10 बजे उसने देखा तो दोहती वहां नहीं थी। पुलिस ने नाबालिग की गुमशुदगी का मामला दर्ज जांच उप निरीक्षक फूल सिंह को सौंपी थी।

उन्होंने बताया कि अगले दिन पुलिस ने पीड़ित नाबालिग को बरामद कर उसके बयान कराए। इसमें नाबालिग ने बताया कि सूढपुर निवासी बलजिंद्र सिंह उसे उठाकर ले गया और उसके साथ गलत काम किया। इस पर पुलिस विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया। नाबालिग के बयान और आरोपी की निशानदेही पर एक नाबालिग सहित तीसरे आरोपी हरकेश उर्फ साहिल निवासी बेरथला को गिरफ्तार किया गया। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधुखन्ना लाली अदालत में चल रही थी। न्यायाधीश ने सबूतों के आधार पर बलजिंद्र सिंह निवासी सूढपुर कुरुक्षेत्र को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। दोषी को जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। हरिकेश उर्फ साहिल को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है।
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