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ताऊ के घर में आग लगाने वाला दोषी करार,पांच साल कैद की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 28 Jan 2020 02:24 AM IST
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crime, police, punishment, court
अदालत ने मारपीट करने व घर का सामान जलाने के आरोपी वरूण निवासी गांव भेरियां को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है। ये जानकारी सहायक उप न्यायावादी धर्म चंद ने दी। उनके मुताबिक दोषी को अदालत ने अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई है। यह सजा एक साथ चलेंगी।
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उन्होंने बताया कि 4 मई 2018 को महेंद्र पाल पुत्र भरतुराम गांव भेरियां जिला कुरुक्षेत्र ने थाना पिहोवा में उक्त मामले संबंधित शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस को दिये बयान में शिकायतकर्ता ने बताया था कि 3 मई 2018 को उसके घर पर उसके छोटे भाई हकीकत राय व भतीजा वरुण, अमन, दुर्गादत्त और हकीकत राय की पत्नी ने मिलकर पूरे परिवार के साथ मारपीट की और घर में तेल छिड़कर आग लगा दी। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि उसकी माता बुजुर्ग है और देखने में भी असमर्थ है। फिर भी हमलावरों ने उसे भी जलते हुए कमरे में अकेला छोड़ दिया था। उसकी पुत्रवधु अपने बच्चे को उसकी माता के पास बैठाकर दूध पिला रही थी। इसी दौरान इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की जिसमें उसे गहरी चोटें आई। शिकायतकर्ता ने पुलिस को यह भी बताया था कि उसके घर में लगी की वजह से डब्बे बनाने की फैक्टरी की मशीन और उसका कच्चा समान सहित तूड़ी के कूप उपले और घर का अन्य सामान, सोफे, बेड, अलमारी में रखे जरूरी दस्तावेज भी जलाकर राख कर दिये थे। शिकायत मिलने के बाद पिहोवा पुलिस ने मामला दर्ज कर वरूण वासी भैरियां को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। इस मामले की कोर्ट में नियमित सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी वरूण कुमार को गवाहों और सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए 1 साल की कैद व 1 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना ना भरने की सूरत में 1 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं धारा 436/34 आईपीसी के तहत 5 साल की कैद और 25 हजार रुपये की सजा और जुर्माना राशि ना भरने की सूरत में 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी और धारा 450/34 आईपीसी के तहत 5 साल की कैद व 25 हजार रुपये की सजा जुर्माना ना भरने की सूरत में 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा हकीकत राय वासी भेरियां को भगोडा घोषित किया गया है।
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