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छात्रा से मोबाइल छीनने के दोषी को अदालत ने सुनाई पांच साल कैद की सजा
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दो साल पहले छात्रा से मोबाइल छीनने के मामले में अदालत ने दोषी दीदार नगर निवासी कुलदीप उर्फ गुगन को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी को 25 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माना न भरने की सूरत में उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी छात्रा की जेब से मोबाइल निकाल कर फरार हो गया था।
जिला न्यायवादी गोपाल कुमार ने बताया था कि 1 सितंबर 2019 को शाम नगर (करनाल) वासी ईशा ने थाना केयूके पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की छात्रा है। 31 अगस्त की शाम वह थर्ड गेट बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद जब बस आई और वह उसमें चढ़ने लगी तो उसी दौरान एक युवक उसकी पेंट की जेब से मोबाइल निकालकर फरार हो गया था। छात्रा की शिकायत पर थाना केयूके में आईपीसी की धारा 379-ए के तहत मामला दर्ज करके जांच सीआईए को सौंपी गई थी। जांच के बाद सीआईए ने 2 सितंबर 2019 को सूचना पर आरोपी कुलदीप उर्फ गुगन को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से मोबाइल बरामद कर लिया था। मामले की नियमित सुनवाई करते हुए 5 दिसंबर 2021 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग की अदालत ने सबूतों के आधार पर आरोपी कुलदीप उर्फ गुगन को दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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जिला न्यायवादी गोपाल कुमार ने बताया था कि 1 सितंबर 2019 को शाम नगर (करनाल) वासी ईशा ने थाना केयूके पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की छात्रा है। 31 अगस्त की शाम वह थर्ड गेट बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद जब बस आई और वह उसमें चढ़ने लगी तो उसी दौरान एक युवक उसकी पेंट की जेब से मोबाइल निकालकर फरार हो गया था। छात्रा की शिकायत पर थाना केयूके में आईपीसी की धारा 379-ए के तहत मामला दर्ज करके जांच सीआईए को सौंपी गई थी। जांच के बाद सीआईए ने 2 सितंबर 2019 को सूचना पर आरोपी कुलदीप उर्फ गुगन को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से मोबाइल बरामद कर लिया था। मामले की नियमित सुनवाई करते हुए 5 दिसंबर 2021 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग की अदालत ने सबूतों के आधार पर आरोपी कुलदीप उर्फ गुगन को दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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