{"_id":"609aeaf18ebc3e8dc2578a92","slug":"administration-has-decided-to-rate-essential-medicines-kurukshetra-kurukshetra-news-knl696738149","type":"story","status":"publish","title_hn":"प्रशासन ने आवश्यक दवाओं के रेट किए तय","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
प्रशासन ने आवश्यक दवाओं के रेट किए तय
विज्ञापन
माई सिटी रिपोर्टर
कुरुक्षेत्र। निजी एंबुलेंस संचालकों द्वारा की जा रही मनमानी को देखते हुए प्रशासन नेएंबुलेंस चालकों के लिए रेट निर्धारित कर दिए हैं। वहीं आवश्यक दवाइयों के रेट भी तय किए हैं। अब सभी एंबुलेंस चालक व अस्पताल प्रशासन द्वारा निर्धारित रेटों के अनुसार ही मरीजों से चार्ज करेंगे। अगर किसी एंबुलेंस चालक या अस्पताल द्वारा मनमाने रेट वसूलने की शिकायत सामने आई तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
दुर्घटना या फिर किसी इमरजेंसी में 10 किलोमीटर तक एडवांस लाइफ स्पोर्ट (एएलएस) के लिए 1200 रुपये तथा बेसिक लाईफ स्पोर्ट (बीएलएस) 500 रुपये फिक्स किए गए है। इसी प्रकार 10 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने पर एडवांस लाइफ स्पोर्ट (एएलएस) 28 रुपये प्रति किलोमीटर तथा बेसिक लाईफ स्पोर्ट (बीएलएस) 15 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से चार्ज किया जा सकेगा। इन एंबुलेंस में सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। एसडीएम अखिल पिलानी ने स्पष्ट किया यदि कोई निजी एंबुलेंसका चालक अधिक राशि वसूलता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उस चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाएगा या फिर गाड़ी की आरसी को रद्द किया जाएगा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कर सकते है शिकायत
एसडीएम अखिल पिलानी ने कहा कि अगर कोई भी निजी एम्बुलेंस संचालक सरकार से निर्धारित रेट से अधिक वसूल करता है, तो इसकी शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1950 पर की जा सकती है। इस नंबर पर शिकायत मिलने पर प्रशासन द्वारा तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और संबंधित एंबुलेंस चालक व अस्पताल के खिलाफ नियमानुसार एक्शन लिया जाएगा।
विज्ञापन
दवाओं की लिस्ट व रेट की प्रति लगानी होगी दुकान के बाहर
फूड एंड ड्रग्स प्रशासक हरियाणा के आयुक्त की तरफ से जारी निर्देशानुसार सभी केमिस्ट शॉप को अपनी दुकान के बाहर कोविड से संबंधित दवाइयों की लिस्ट व रेट की प्रति लगानी होगी। फूड एंड ड्रग्स प्रशासक हरियाणा द्वारा आवश्यक दवाइयों के रेट भी तय किए गए हैं, जिनमें कैल्शियम 500 एमजी(30 टैबलेट), विटामिन 12 एमजी (1 टैबलेट), जिंक (15 टैबलेट), जिंक सी, आईवरमेक्टिन 12, जिंको, आईवोडी 12 (1 टैबलेट), जिंकविट (15 टैबलेट) शामिल हैं, को निर्धारित एमआरपी पर बेचा जा सकेगा। इसके साथ-साथ एजिथ्रोमाइसिन 500 एमजी टैबलेट 21.34 रुपये प्रति टैबलेट, डॉक्सीसाइक्लिन (100 एमजी) टैबलेट 0.98 रुपयेप्रति टेबलेट, मैथीलप्रेडनीसोलोन 16 एमजी 8.94 रुपये प्रति टेबलेट व मैथीलप्रेडनीसोलोन 8 एमजी 5.11 रुपये प्रति टैबलेट जिसपर जीएसटी टैक्स अलग से देय होगा पर बेचा जा सकेगा।
विज्ञापन
कुरुक्षेत्र। निजी एंबुलेंस संचालकों द्वारा की जा रही मनमानी को देखते हुए प्रशासन नेएंबुलेंस चालकों के लिए रेट निर्धारित कर दिए हैं। वहीं आवश्यक दवाइयों के रेट भी तय किए हैं। अब सभी एंबुलेंस चालक व अस्पताल प्रशासन द्वारा निर्धारित रेटों के अनुसार ही मरीजों से चार्ज करेंगे। अगर किसी एंबुलेंस चालक या अस्पताल द्वारा मनमाने रेट वसूलने की शिकायत सामने आई तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
दुर्घटना या फिर किसी इमरजेंसी में 10 किलोमीटर तक एडवांस लाइफ स्पोर्ट (एएलएस) के लिए 1200 रुपये तथा बेसिक लाईफ स्पोर्ट (बीएलएस) 500 रुपये फिक्स किए गए है। इसी प्रकार 10 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने पर एडवांस लाइफ स्पोर्ट (एएलएस) 28 रुपये प्रति किलोमीटर तथा बेसिक लाईफ स्पोर्ट (बीएलएस) 15 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से चार्ज किया जा सकेगा। इन एंबुलेंस में सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। एसडीएम अखिल पिलानी ने स्पष्ट किया यदि कोई निजी एंबुलेंसका चालक अधिक राशि वसूलता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उस चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाएगा या फिर गाड़ी की आरसी को रद्द किया जाएगा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
विज्ञापन
हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कर सकते है शिकायत
एसडीएम अखिल पिलानी ने कहा कि अगर कोई भी निजी एम्बुलेंस संचालक सरकार से निर्धारित रेट से अधिक वसूल करता है, तो इसकी शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1950 पर की जा सकती है। इस नंबर पर शिकायत मिलने पर प्रशासन द्वारा तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और संबंधित एंबुलेंस चालक व अस्पताल के खिलाफ नियमानुसार एक्शन लिया जाएगा।
विज्ञापन
दवाओं की लिस्ट व रेट की प्रति लगानी होगी दुकान के बाहर
फूड एंड ड्रग्स प्रशासक हरियाणा के आयुक्त की तरफ से जारी निर्देशानुसार सभी केमिस्ट शॉप को अपनी दुकान के बाहर कोविड से संबंधित दवाइयों की लिस्ट व रेट की प्रति लगानी होगी। फूड एंड ड्रग्स प्रशासक हरियाणा द्वारा आवश्यक दवाइयों के रेट भी तय किए गए हैं, जिनमें कैल्शियम 500 एमजी(30 टैबलेट), विटामिन 12 एमजी (1 टैबलेट), जिंक (15 टैबलेट), जिंक सी, आईवरमेक्टिन 12, जिंको, आईवोडी 12 (1 टैबलेट), जिंकविट (15 टैबलेट) शामिल हैं, को निर्धारित एमआरपी पर बेचा जा सकेगा। इसके साथ-साथ एजिथ्रोमाइसिन 500 एमजी टैबलेट 21.34 रुपये प्रति टैबलेट, डॉक्सीसाइक्लिन (100 एमजी) टैबलेट 0.98 रुपयेप्रति टेबलेट, मैथीलप्रेडनीसोलोन 16 एमजी 8.94 रुपये प्रति टेबलेट व मैथीलप्रेडनीसोलोन 8 एमजी 5.11 रुपये प्रति टैबलेट जिसपर जीएसटी टैक्स अलग से देय होगा पर बेचा जा सकेगा।