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Kurukshetra News: एक जुलाई से संशोधित तीन नए कानून से होगी कार्रवाई

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 22 Jun 2024 05:23 AM IST
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Action will be taken under three new amended laws from July 1
कुरुक्षेत्र। सेमिनार में संशो​धित तीन नए कानूनों के बारे में जानकारी लेते पुलिस अ​धिकारी व कर्म
कुरुक्षेत्र। अब पुलिस प्रशासन एक जुलाई से संबंधित तीन नए कानूनों के मुताबिक कार्रवाई करेगी। इन नए कानून के संबंध में जिला पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों को सेमिनार के जरिए बताया जा रहा है। सहायक जिला न्यायवादी कार्यालय पुलिस अधीक्षक अभिनव बंसल ने बताया कि समय की मांग को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की ओर से तीन कानूनों में संशोधन किया गया है। यह तीन नए कानून अगले माह एक जुलाई से देशभर में लागू हो जाएंगे। एक जुलाई के बाद भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 तथा साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 लागू होगा। समय की मांग को देखते हुए पुराने कानूनों में काफी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। जिस समय वह कानून बनाए गए थे उस समय तक उनकी उपयोगिता काफी थी, लेकिन आज के समय में वह कानून पूर्ण रूप से समय के अनुरूप नहीं थे।
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बताया कि अब पुलिस विभाग को परिवर्तित कानूनों के मुताबिक कार्रवाई करनी होगी। गंभीर आपराधिक मामलों में एफएसएल की सहायता लेनी अति आवश्यक है। समय की मांग को देखते हुए डिजिटल व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को मान्यता दी गई है। तुच्छ मामलों में अपराध करने वालों के लिए कानून में सामाजिक दंड देने का प्रावधान किया गया है। कुछ मामलों में अनुसंधानकर्ताओं को राजपत्रित अधिकारी की पूर्व अनुमति से परिवाद की जांच करने के लिए समय दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। नए कानूनों में कई गंभीर मामलों में सजा को बढ़ाया गया है ताकि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को अधिक सजा मिले।
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