{"_id":"6823b1637eaee1abb800efa9","slug":"action-will-be-taken-against-non-registered-cable-operators-kurukshetra-news-c-45-1-sknl1005-135612-2025-05-14","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kurukshetra News: गैर पंजीकृत केबल ऑपरेटरों के खिलाफ होगी कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kurukshetra News: गैर पंजीकृत केबल ऑपरेटरों के खिलाफ होगी कार्रवाई
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
कुरुक्षेत्र। जिले में किसी भी कीमत पर गैर पंजीकृत ऑपरेटर को कार्य करने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। इन ऑपरेटरों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस जिले में सभी एसडीएम अपने-अपने उपमंडल में इस विषय पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। अहम पहलू यह है कि कुरुक्षेत्र में इस समय 49 केबल ऑपरेटर कार्य कर रहे है और यह ऑपरेटर 11 हजार से ज्यादा उपभोक्ताओं को सेवाएं दे रहे हैं।
उपायुक्त नेहा सिंह ने मंगलवार को लघु सचिवालय में लोकल केबल टेलीविजन नेटवर्क की निगरानी हेतु गठित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि सरकार के नए नियमानुसार अब सभी केबल ऑपरेटरों को ऑनलाइन प्रणाली से अपने आप को पंजीकृत करवाना होगा। इन नए नियमों के अनुसार केबल ऑपरेटरों को पांच साल के लिए पंजीकृत करना होगा और इसके लिए बकायदा पांच हजार की फीस भी ऑनलाइन प्रणाली से भरनी होगी। इससे पहले केबल ऑपरेटर को पोस्ट आफिस में पंजीकरण करवाना पड़ता था। इस समय शहर में 49 ऑपरेटर पंजीकृत है और इन ऑपरेटरों के पास 11 हजार से ज्यादा कनेक्शन है।
उन्होंने कहा कि कमेटी के पास अभी तक किसी उपभोक्ता की कोई शिकायत केबल ऑपरेटर से संबंधित नहीं पहुंची है और कमेटी के किसी भी सदस्य के पास शिकायत नहीं मिली है। इसके अलावा एनजीओ के सदस्य डाॅ. प्रदीप ने स्वयं केबल ऑपरेटर के उपभोक्ताओं से दूरभाष पर बातचीत की और उनसे फीडबैक भी लिया है। इस फीडबैक में किसी भी उपभोक्ता ने ऑपरेटर के खिलाफ शिकायत नहीं की और ऑपरेटर की सेवाओं को संतोषजनक बताया है। उपायुक्त ने कहा कि सभी को मिलकर कार्य करना होगा और लोकल केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के अनुसार कार्रवाई करनी होगी। इस मौके पर डीएसपी सुनील कुमार, राजकीय महिला काॅलेज पलवल की प्रिंसिपल डाॅ. गगनदीप कौर, डीसीडब्लयूओ की प्रतिनिधि मीना कुमारी, फास्टवे कंपनी के अधिकारी महेंद्रपाल, अधीक्षक हाकिम सिंह, एनजीओ शांति नारायण जन सेवा समिति से डाॅ. प्रदीप सहित सभी केबल ऑपरेटर उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
उपायुक्त नेहा सिंह ने मंगलवार को लघु सचिवालय में लोकल केबल टेलीविजन नेटवर्क की निगरानी हेतु गठित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि सरकार के नए नियमानुसार अब सभी केबल ऑपरेटरों को ऑनलाइन प्रणाली से अपने आप को पंजीकृत करवाना होगा। इन नए नियमों के अनुसार केबल ऑपरेटरों को पांच साल के लिए पंजीकृत करना होगा और इसके लिए बकायदा पांच हजार की फीस भी ऑनलाइन प्रणाली से भरनी होगी। इससे पहले केबल ऑपरेटर को पोस्ट आफिस में पंजीकरण करवाना पड़ता था। इस समय शहर में 49 ऑपरेटर पंजीकृत है और इन ऑपरेटरों के पास 11 हजार से ज्यादा कनेक्शन है।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि कमेटी के पास अभी तक किसी उपभोक्ता की कोई शिकायत केबल ऑपरेटर से संबंधित नहीं पहुंची है और कमेटी के किसी भी सदस्य के पास शिकायत नहीं मिली है। इसके अलावा एनजीओ के सदस्य डाॅ. प्रदीप ने स्वयं केबल ऑपरेटर के उपभोक्ताओं से दूरभाष पर बातचीत की और उनसे फीडबैक भी लिया है। इस फीडबैक में किसी भी उपभोक्ता ने ऑपरेटर के खिलाफ शिकायत नहीं की और ऑपरेटर की सेवाओं को संतोषजनक बताया है। उपायुक्त ने कहा कि सभी को मिलकर कार्य करना होगा और लोकल केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के अनुसार कार्रवाई करनी होगी। इस मौके पर डीएसपी सुनील कुमार, राजकीय महिला काॅलेज पलवल की प्रिंसिपल डाॅ. गगनदीप कौर, डीसीडब्लयूओ की प्रतिनिधि मीना कुमारी, फास्टवे कंपनी के अधिकारी महेंद्रपाल, अधीक्षक हाकिम सिंह, एनजीओ शांति नारायण जन सेवा समिति से डाॅ. प्रदीप सहित सभी केबल ऑपरेटर उपस्थित रहे।
विज्ञापन